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गुडगाँव

गुरुग्राम :सीएम मनोहर लाल की पहल पर हाई कोर्ट ने 900 मीटर दायरे में दिए बिजली कनेक्शन लगाने के आदेश, उमेश अग्रवाल।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में की गई सार्थक पैरवी और केन्द्र सरकार के मंत्रालय द्वारा अनापत्ति संबंधी हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्णमुरारी की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुग्राम के आयुध डिपो के 900 मीटर क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए हैं। बिजली के ये कनेक्शन अस्थाई आधार पर दिए जाएगें। उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम विधायक उमेश अग्रवाल पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री मनोहरलाल से आग्रह करते आ रहे थे कि हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी करते हुए वकीलों को निर्देश दे  कि हाईकोर्ट में इस तथ्य को मजबूती से रखें कि बिजली आपूर्ति मूलभूत सुविधा में शामिल हैं। 900 मीटर क्षेत्र में बिजली कनेक्शन पर रोक की वजह से इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बिजली चोरी हो रही है जिससे बिजली निगम को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। बिजली कनेक्शन जारी करने संबंधी सुनवाई के दौरान 13 दिसम्बर को रक्षा मंत्रालय के वकील ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष मंत्रालय की ओर से कहा था कि उन्हें अस्थाई कनेक्शन जारी करने पर आपत्ति नहीं है। तब हाईकोर्ट की पीठ ने सुनवाई के लिए 18 दिसम्बर की तारीख तय करते हुए इस दिन मंत्रालय के वकील को एक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए थे।
मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बेंच के समक्ष हलफनामा दायर कर कहा गया कि मंत्रालय को 900 मीटर एरिया में बिजली कनेक्शन जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन बिजली कनेक्शनों को समबंधित प्राॅपर्टी के मलकियत संबंधी सबूत के रूप में मान्यता नहीं होनाी चाहिए। रक्षा मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामा पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्णमुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयुध डिपो के 900 मीटर एरिया में बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए। बिजली के ये कनेक्शन आयुध डिपो से 300 से 900 मीटर के बीच की परीधि के लिए दिए गए हैं। गुरुग्राम विधायक उमेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जनहित में पैरवी कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर संजीव चैपड़ा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों की सत्यापित प्रति मिलने के बाद बिजली के अस्थाई कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होनंे कहा कि विधायक उमेश अग्रवाल ने उन्हें इस संबंध में तेजी से कार्यवाही करने के लिए पहले से ही कहा हुआ है।
उधर, सामाजिक सुधार समिति राजीव नगर के प्रधान एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हंसराज कसाना, उत्तरी अशोक विहार फेस-3 के जी व एच आर.डब्लू.ए. के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा, ए ब्लाॅक आर.डब्लू.ए के अध्यक्ष सत्य नारायण गौतम, जे ब्लाॅक आर.डब्लू.ए. के अध्यक्ष मुकेश कौशिक, बी व सी ब्लाॅक आर.डब्लू.ए के अध्यक्ष नरेश दहिया, विनोद गुलिया,शीतला कालोनी ई ब्लाक आरडब्लूए के प्रधान विनोद सैनी, अशोक विहार फेस-3 आर.डब्लू.ए के अध्यक्ष सुरेश प्रधान, के ब्लाॅक आर.डब्लू.ए के अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, सी ब्लाॅक आरडब्लूए के अध्यक्ष अशोक यादव, डी ब्लाक के अशोक यादव उर्फ बाबा व अशोक विहार फेस-3 (वेस्ट) आरडब्लूए के अध्यक्ष राम पाल ठाकुर व कृष्ण पाल, संजय ग्राम बी ब्लाॅक आरडब्लूए की अध्यक्ष सरोज यादव सहित दर्जनों प्रमुख लोगों ने हाईकोर्ट में कराई गई जन हितेषी पैरवी के लिए विधायक उमेश अग्रवाल का आभार व्यक्त किया है। इन लोगों का कहना है कि विधायक उमेश अग्रवाल ने विधायक बनने के बाद से ही आयुध डिपो के नौ सौ मीटर की परीधि में बसी कालोनियों के निवासियों के हित में काम करना शुरु कर दिया था। उन्होंने कहा कि विधायक चुने जाने के तुरंत बाद श्री उमेश अग्रवाल प्रभावीशाली तरीके से इस क्षेत्र में नगर निगम द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगवाई जो अब जारी है।
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