Athrav – Online News Portal
गुडगाँव

‘नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा, बिना मास्क के ट्रांसपोर्ट में यात्रा नहीं कर पाएंगें – डा. यश गर्ग।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: जिला मजिस्ट्रेट डॉ यश गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है।जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि ‘नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगा रखा होगा। परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा। 

जिलाधीश  द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले जारी किए गए आदेशों में समय के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं । सिनेमा हॉल, बार, मॉल सहित रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियमो की पालना करनी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की भीड़ ना हो, इसका प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 

जिलाधीश डॉ यश गर्ग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सामाजिक दूरी के सिद्घांत, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा  100 रखी गई है।  खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं।  कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। उपरोक्त छूट के साथ पिछले आदेशों में दी गई छूट भी जारी रहेगी।

Related posts

गुरुग्राम और नूह ज़िलों में 10,000 एकड़ में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी-सीएम

Ajit Sinha

विपक्ष ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन तथा पारसी समुदायों के उन प्रताड़ित लोगों के खिलाफ जो धावा बोला है आगे पढ़िए: स्मृति ईरानी

Ajit Sinha

शख्स का अपहरण करके लूट करने व उसके मोबाईल फोन से रुपए ट्रांसफर करने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 अरेस्ट।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x