अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद :आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में विभिन्न केसों का निपटारा किया जाएगा, साथ ही अदालत में स्थानांतरित हो चुके ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा।नागरिकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा अदालत परिसर में एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यह हेल्प डेस्क पुरानी अदालत बिल्डिंग के ठीक सामने लगाई जाएगी, जहां सिपाही संजय, प्रदीप और दिनेश उपस्थित रहकर नागरिकों को उनके चालानों की जानकारी चेक कराएंगे तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी चालान लोक अदालत में नहीं भरे जाते, बल्कि चालान की स्थिति के अनुसार उसके भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग है। जिन चालानों को अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं,उनका भुगतान लोक अदालत में नहीं बल्कि सीधे निर्धारित स्थानों पर किया जाना है। पोस्टल चालान(सीसीटीवी कैमरा व फोटो खींचकर किए गए चालान) का भुगतान केवल 90 दिनों के अंदर ही डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय, लघु सचिवालय थर्ड फ्लोर कक्ष संख्या 317 में किया जा सकता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा मौके पर ई-चालान मशीन द्वारा किए गए चालान का भुगतान लघु सचिवालय 5th फ्लोर कक्ष संख्या 506 में जाकर किया जा सकता है, या फिर मौके पर ही Paytm के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। जिन चालानों का 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया जाता, वे ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात ऐसे मामलों को रेगुलर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यही मामले, जो कोर्ट में स्थानांतरित होते हैं, लोक अदालत में भुगतान के लिए रखे जाते हैं।
चालान तिथि से 90 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किया गया, तो ऐसे मामलों में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2020 के ग्यारहवें संशोधन के तहत धारा 167(8) के अनुसार ट्रैफिक पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस प्रावधान के अंतर्गत वाहन को डिटेन किया जा सकता है। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग अभियानों के दौरान ऐसे कई वाहनों को डिटेन किया जा चुका है जिनके चालान लंबे समय से लंबित थे।डीसीपी ट्रैफिक फरीदाबाद जयवीर सिंह, IPS ने बताया कि फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि नागरिकों को अपने लंबित चालानों के निपटारे में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसी उद्देश्य से सेक्टर-12 अदालत परिसर में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां पुलिसकर्मी नागरिकों को हर स्तर पर मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि जिनके चालान लंबित हैं, वे लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें।साथ ही उन्होंने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की, ताकि सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके।अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की ट्रैफिक सहायता के लिए नागरिक फरीदाबाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम 0129-2267201, 0129-2225999, या हेल्पलाइन 112 पर संपर्क कर सकते हैं। समय-समय पर जारी होने वाले ट्रैफिक अपडेट्स, एडवाइजरी एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के लिए नागरिक फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को फ़ॉलो कर सकते हैं।
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