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अपराध पंचकूला

नगर निगम पंचकूला में करोडो रुपए की एफडीआर घोटाले में बड़ी कार्रवाई फरार चल रहे निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला:राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), पंचकूला की टीम ने नगर निगम पंचकूला में सामने आए करोडो रुपए की वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी धन के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समर मोहन रंगा , मोहाली, पंजाब के रूप में हुई है। आरोपी को जिला अदालत, पंचकूला से गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में पेश करने के बाद उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

क्या है पूरा मामला
मामला नगर निगम पंचकूला द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक, सेक्टर-11, पंचकूला में रखी गई एफडीआर (FDRs) और बैंक खातों में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। जांच में बैंक रिकॉर्ड और नगर निगम के रिकॉर्ड के बीच राशि में भारी अंतर (mismatch) पाया गया। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण की जांच में कई गंभीर विसंगतियां सामने आईं। बैंक रिकॉर्ड में कुछ एफडीआर की राशि जमा न होने की जानकारी दी गई, जबकि नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में इनका उल्लेख था। इसके अतिरिक्त बैंक खातों में दिखाई गई शेष राशि भी रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं थी तथा कुछ ऐसे बैंक खाते भी सामने आए जो नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे।
09 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
मामले की जांच के दौरान अब तक कुल 09 आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके विरुद्ध चालान 22 जून 2026 को माननीय न्यायालय, पंचकूला में प्रस्तुत किया जा चुका है।
आज गिरफ्तार किया गया आरोपी समर मोहन रंगा इस मामले में फरार चल रहा था। जांच के अनुसार आरोपी द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर नगर निगम पंचकूला के बैंक खाते से अपनी पत्नी नेहा समर रंगा के संयुक्त बैंक खाते में करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपये की सरकारी राशि अनधिकृत रूप से ट्रांसफर करवाने और सरकारी धन के गबन में भूमिका निभाने के आरोप हैं।इस संबंध में कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों, नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग संख्या 05 दिनांक 24.03.2026 के तहत धारा 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 13(1)(ए) सहपठित धारा 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सेक्टर-17, पंचकूला में मामला दर्ज किया गया था। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह कार्रवाई सरकारी धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के मामलों में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति और निष्पक्ष जांच के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मामले की जांच जारी है तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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