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अपराध दिल्ली नई दिल्ली

पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटन कराने के नाम 35 लाख रूपए की ठगी करने के आरोपित बाप -बेटे को पुलिस ने किया अरेस्ट

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (एआरएससी), शक्करपुर , दिल्ली की टीम ने पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटन कराने के नाम पर 35.15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दो बाप -बेटे को अरेस्ट किया हैं। अरेस्ट बाप का नाम मेघराज सिंह, उम्र 46 साल और बेटा गौरव मिलिंद, उम्र 23 वर्ष) , निवासी कोंडली, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली हैं।

घटना:-

एक शिकायत धोखाधड़ी एंव जालसाजी के संबंध में बबीता देवी से प्राप्त हुई थी। आरोपित मेघराज सिंह पुत्र लेफ्टिनेंट निहाल सिंह और उनके पुत्र गौरव मिलिंद दोनों निवासी कोंडली, दिल्ली 110096 के बारे में । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपित व्यक्तियों मेघराज सिंह और गौरव मिलिंद ने अपने हाई-प्रोफाइल कनेक्शन का दिखावा किया और उन्हें रुपये का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया . दिल्ली वक्फ बोर्ड से आईओसीएल पेट्रोल पंप के आवंटन और उसके लिए जमीन की व्यवस्था के लिए 35.15 लाख रुपए ले लिए।  उपरोक्त शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद, इस संबंध में एफआईआर संख्या- 230/21, भारतीय दंड संहिता की धारा  420/120 बी आईपीसी पीएस अपराध शाखा, दिल्ली के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सूचना, टीम एंव कार्यवाही:-

जांच के दौरान आरोपितों  व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए गए और उनकी भूमिका स्थापित की गई है। गत 26 अप्रैल -2022 को, इंस्पेक्टर अरुण सिंधु के नेतृत्व में एक टीम जिसमें एसआई रविंदर चंदर, एचसी अनुज, एचसी कुलदीप, एचसी गौरव त्यागी और सीटी अरविंद शामिल थे, की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया था। अरविंद कुमार, एसीपी / एआरएससी और दोनों आरोपित  व्यक्तियों को कोंडली, मयूर विहार फेज- III, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। 

आरोपी व्यक्ति की प्रोफाइल:-
 
आरोपी मेघराज सिंह और गौरव मिलिंद पिता-पुत्र हैं। मेघराज सिंह साल 1994 में दिल्ली आए और कोंडली, दिल्ली में बस गए। दोनों निहाल फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चला रहे हैं। और  लोगों को उनके हाई-प्रोफाइल कनेक्शन दिखाकर धोखा देते हैं। उसने पहले भी अपने हाई प्रोफाइल संपर्कों का उपयोग करके नियुक्ति के बहाने एक व्यक्ति को धोखा दिया था और 2.5  रुपये ले लिया था। मामला प्राथमिकी सं. 214/17, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 आईपीसी पीएस तिलक मार्ग उस संबंध में दर्ज किया गया था।

आरोपित गौरव मिलिंद का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम “ggg Productions” है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर पिछले 2 वर्षों में 3-4 संगीत वीडियो गाने जारी किए हैं।

पिछली भागीदारी

आरोपी मेघराज सिंह पहले भी इसमें शामिल रहा है:

1. 214/17, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 आईपीसी पीएस तिलक मार्ग, दिल्ली
2. 230/21,भारतीय दंड संहिता 420/120बी आईपीसी पीएस क्राइम ब्रांच, दिल्ली

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