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अपराध दिल्ली

वीज़ा शर्तों के उल्लंघन पर छह बांग्लादेशी नागरिक एक होटल से पकड़े गए।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ के विदेशी सेल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने दिल्ली में वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले या अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों की पहचान करने,सत्यापन करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन VISTA 1.0 (वीज़ा स्थिति सत्यापन) शुरू किया।ऑपरेशन के दौरान, एक समर्पित टीम ने पूरे मध्य जिले में होटलों और गेस्ट हाउसों का व्यापक सत्यापन किया। दिल्ली के अराकाशन रोड, नबी करीम स्थित होटल में निरीक्षण के दौरान छह बांग्लादेशी नागरिक ठहरे हुए पाए गए।उनके पासपोर्ट, वीजा और आव्रजन रिकॉर्ड के सत्यापन से पता चला कि सभी छह ने डबल एंट्री वीजा पर भारत में प्रवेश किया था, जिसके तहत उन्हें प्रति यात्रा अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए भारत में रहने की अनुमति थी। हालांकि, वे अनुमेय अवधि से अधिक समय तक भारत में रहे, जिससे उनके वीजा की शर्तों का उल्लंघन हुआ।
सभी छह विदेशी नागरिकों को तुरंत पकड़ लिया गया और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष पेश किया गया,जिसने कानूनी कार्यवाही शुरू की और निर्वासन तक उनकी हिरासत के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने ऑपरेशन VISTA 1.0 के तहत एक व्यवस्थित सत्यापन अभियान चलाया। विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले होटलों, गेस्ट हाउसों और अन्य प्रतिष्ठानों का भौतिक निरीक्षण किया गया। होटल में सत्यापन के दौरान टीम को छह बांग्लादेशी नागरिक मिले। उनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें ठहरने की अनुमेय अवधि से संबंधित वीजा शर्तों के उल्लंघन का खुलासा हुआ।
टीम ने तुरंत कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और आगे की कार्रवाई के लिए एफआरआरओ के साथ समन्वय किया।आरोपित गिरफ्तार
1. शफी इमाम नफीस सिद्दीकी, उम्र 31 वर्ष, निवासी सिलहट, बांग्लादेश।
2. एहिया अहतेशाम, उम्र 31 वर्ष, निवासी सिलहट, बांग्लादेश।
3. आसिफ मोल्ला, उम्र 21 वर्ष, निवासी गोपालगंज, बांग्लादेश।
4. एमडी बुलबुल हुसैन, उम्र 20 वर्ष, निवासी सिराजगंज, बांग्लादेश।
5. हसन शेख, उम्र 24 वर्ष, निवासी गोपालगंज, बांग्लादेश।
6. महिला, उम्र 21 वर्ष, निवासी सिराजगंज, बांग्लादेश।
पूछताछ
निरंतर पूछताछ के दौरान, सभी छह बांग्लादेशी नागरिकों ने खुलासा किया कि वे वैध डबल एंट्री वीजा पर भारत में आए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे मध्य दिल्ली के होटल में ठहरे थे। उनके यात्रा दस्तावेजों की विस्तृत जांच से पता चला कि हालांकि उनका वीजा वैध रहा, लेकिन वीजा के तहत प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 15 दिनों तक रहने की अनुमति थी। आरोपित  व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी से कोई विस्तार या प्राधिकरण प्राप्त किए बिना रहने की अनुमेय अवधि को पार कर लिया था, जिससे उनके वीजा की शर्तों का उल्लंघन हुआ। कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले तथ्यों को उनके आव्रजन रिकॉर्ड और यात्रा दस्तावेजों से सत्यापित किया गया था। वीजा शर्तों के उल्लंघन और भारत में विदेशी नागरिकों के ठहरने को नियंत्रित करने वाले लागू प्रावधानों के तहत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। एफआरआरओ ने प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं और निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।प्रकटीकरण
सत्यापन से पता चला कि सभी छह बांग्लादेशी नागरिकों ने डबल एंट्री वीज़ा पर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश किया था, लेकिन बाद में प्रत्येक यात्रा के लिए अनुमत 15-दिन की अवधि से अधिक समय तक रहकर अनिवार्य वीजा शर्तों का उल्लंघन किया। सत्यापन के बाद, उन्हें एफआरआरओ के समक्ष पेश किया गया, जिसने निर्देश दिया कि निर्वासन औपचारिकताएं पूरी होने तक उन्हें डिटेंशन सेंटर, सेवा धाम, शहजादा बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली में रखा जाए।यह कार्रवाई ऑपरेशन VISTA 1.0 के तहत जारी प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करना और आव्रजन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
बरामदगी 
सत्यापन और कानूनी कार्यवाही के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ कब्जे में ले लिए गए:
• छह बांग्लादेशी पासपोर्ट।
• छह भारतीय डबल एंट्री वीज़ा।
• आव्रजन और यात्रा संबंधी दस्तावेज़।
• होटल में ठहरने के रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेज़।
पिछली भागीदारी
सत्यापन के दौरान छह बांग्लादेशी नागरिकों में से किसी की भी पिछली आपराधिक संलिप्तता सामने नहीं आई है। वर्तमान कार्रवाई विशेष रूप से उनके वीजा के तहत निर्धारित अनुमेय अवधि से अधिक समय तक रहकर वीजा शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है।

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