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अपराध गुडगाँव

पानी व मिट्टी का ठेका रद्द करने पर मैनेजर की लाठी -डंडों पीटने और उसकी गाडी को तोड़ने वाले 3 आरोपित को पुलिस ने किया अरेस्ट

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: कम्पनी में पानी व मिट्टी सप्लाई का टेंडर लेने के लिए कम्पनी के प्लानिंग मैंनेजर के साथ मारपीट करके चोटें मारने, उसकी गाड़ी को क्षति पहुंचाने, गाड़ी की चाबी व पर्स छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपितों को अपराध शाखा सैक्टर-17 की टीम ने किया अरेस्ट किया हैं। कंपनी द्वारा आरोपित के पानी व मिट्टी सप्लाई के टेंडर को रद्द करके किसी अन्य को टेंडर देने व दोबारा से टेंडर लेने के लिए दबाब बनाने के लिए आरोपितों ने अपने साथिओं के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई 1 स्कूटी व 2 डंडे पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से बरामद कर लिया हैं।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गत 30 मार्च 2022 को फॉरटिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम से थाना न्यू कॉलोनी,गुरुग्राम से एक पर सूचना उज्ज्वल गुप्ता,निवासी मकान नंबर-328-A रूप नगर जगाधरी,यमुनानगर लड़ाई-झगड़ा में घायल होकर हॉस्पिटल में दाखिल होने के बारे में प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना न्यू कॉलोनी,गुरुग्राम की टीम फॉरटिस हॉस्पिटल पहुंचे जहां पीड़ित उज्ज्वल गुप्ता ने बताया कि गत 30 मार्च -2022 को सुबह वह अपने घर से अपने गाड़ी में सवार होकर अपने प्रोजेक्ट पर जा रहा था तो सैक्टर-7 रोड पर पहुंचा तो एक एक्टिवा जिस पर 3 लोग बैठ कर आए और उसकी गाड़ी के आगे लगा दी और उसकी गाड़ी पर डंडे मारने शुरू कर दिए और उसको जान से मारने की नियत से डंडों से पीटा। उसकी गाड़ी की चाबी व उसका पर्स छीन कर ले गए और कहा कि आज तो जिंदा छोड़ रहे हैं अगली बार तुम चार कंधो पर लाश बनकर जाओगे।

प्रवक्ता का कहना हैं कि प्राप्त शिकायत पर थाना न्यू कॉलोनी में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमा में निरीक्षक नरेंद्र चौहान, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-17, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से व अपनी समझबूझ से उपरोक्त मुकदमा की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपितों को गत 3 अप्रैल 2022 को इफ़्को चौक, गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किए गए आरोपितों के नाम नवीन उर्फ बबलू, निवासी मकान नंबर 550/1-2 भीमगढ़ खेड़ी थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम, उम्र 21 वर्ष, मनीष उर्फ फाइटर, निवासी मकान नंबर-602/3, प्रेम नगर सैक्टर-12, गुरुग्राम, उम्र 25 वर्ष व नवीन कुमार उर्फ डेफिनेट, निवासी गांव पातली, थाना फरुखनगर, जिला गुरुग्राम, उम्र 21 वर्ष हैं। आरोपितों को अदालत के सम्मुख पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया हैं। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपितों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपित नवीन उर्फ बल्लु के भाई व उसके दोस्त का उपरोक्त केस में पीड़ित/शिकायतकर्ता Godrej Properties limited कम्पनी में मैनेजर है। इस कंपनी में इनका पानी व मिट्टी सप्लाई करने का टेंडर था। कम्पनी ने इनके टेंडर को रद्द करके पानी व मिट्टी सप्लाई का टेंडर किसी और को दे दिया। इन्होने कम्पनी पर दबाव बनाकर टेंडर वापस पाने की नियत से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त केस की वारदात को अंजाम दिया।

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