Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एमएसएमई की 17 सेवाएं अधिसूचित

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) की 17 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। साथ ही इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। विभाग की जिन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, उनमें मंडी विकास सहायता, परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम, क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ऊर्जा लेखा परीक्षा स्कीम, पर्यावरण अनुपालना हेतु सहायता, क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी स्कीम, सुरक्षा लेखा परीक्षा स्कीम, जल लेखा परीक्षा स्कीम, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम, स्टाम्प शुल्क रिफंड स्कीम,बिजली शुल्क/ओपन एक्सेस प्रभार छूट, भाड़ा सहायता अनुदान स्कीम, एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहायता, मूल्य वर्धित कर/राज्य माल और सेवा कर पर निवेश सब्सिडी तथा पेटेंट पंजीकरण स्कीम शामिल हैं। उन सभी सेवाओं/स्कीमों हेतु अनुमोदन पत्र के लिए 45 दिन, स्वीकृति पत्र के लिए 7 दिन तथा संवितरण के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

Related posts

सीएम मनोहर लाल ने विश्व कप फाइनल में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर मनु भाकर को  दी बधाई   

Ajit Sinha

हरियाणा: कोरोना काल में आम आदमी हुआ कंकाल पर आबकारी विभाग हुआ माला माल,660 करोड़ रुपये राजस्व इकट्ठा किया।

Ajit Sinha

हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने दो लाख के ईनामी शार्प-शूटर व कुख्यात बदमाश पवन उर्फ तोतला को किया गिरफ्तार। 

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x