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अपराध दिल्ली

बदला लेने की नियत से चाकू से कातिलाना हमला करने के वांछित आरोपित अरेस्ट।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ,उत्तरी रेंज-I की टीम ने आज चाकू से कातिलाना हमले करने के एक वांछित आरोपित को अरेस्ट किया हैं। अरेस्ट किए गए इस वांछित आरोपित का नाम रैंचों उर्फ़ विशाल ,उम्र 24 साल , निवासी बाल्मीकि मोहल्ला , खेड़ा खुर्द , दिल्ली हैं। ये आरोपित थाना मुखर्जी नगर के हत्या की कोशिश की दर्ज एक मुकदमे वांछित था , अब पुलिस ने इसे दर्ज मुकदमे में अरेस्ट कर लिया हैं।

स्पेशल डीसीपी ,क्राइम रविंदर सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान सिपाही विकास डबास को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एफआईआर नंबर – 134/23, भारतीय दंड संहिता की धारा 307/324/34 ,थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली में वांछित आरोपित रैंचो उर्फ विशाल नाहर का पुल खेड़ा कलां,दिल्ली के पास मौजूद है। उपरोक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरार आरोपित को पकड़ने के लिए सयुंक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा और उपायुक्त सतीश कुमार द्वारा सहायक आयुक्त विवेक त्यागी की देख रेख में एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व निरीक्षक सतीश मलिक कर रहे थे। जिसमें उप निरीक्षक हितेश भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक पवन,सहायक उप निरीक्षक अनिल, प्रधान सिपाही विकास डबास और प्रधान सिपाही मनदीप शामिल थे। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रैंचो उर्फ़ विशाल, उम्र 24 वर्ष को खेड़ा कलां,नाहर का पुल, दिल्ली के पास से गिरफ्तार कर लिया। यादव का कहना हैं कि जांच के दौरान आरोपित रैंचो उर्फ विशाल ने खुलासा किया कि 16.11. 2022 को उसके रिश्तेदार संदीप का ललित उर्फ हनी, जो मुखर्जी नगर का हिस्ट्रीशीटर है, से झगड़ा हो गया था। उसने अपने भाई रॉबिन उर्फ सन्नी के साथ मिलकर संदीप का बचाव करने की कोशिश की लेकिन ललित और उसके साथियों ने संदीप के साथ मारपीट कर दी थी। 25.01. 2023 को,बदला लेने के लिए, वह अपने भाई और अन्य 2-3 अज्ञात आरोपितों के साथ मिलकर ललित उर्फ़ हनी के सहयोगी विशाल कुमार, रवि, शिव कुमार, राजेश्वर प्रसाद और राजेश खन्ना को चाकू मार दिया। रॉबिन उर्फ़ सनी और रैंचो उर्फ़ विशाल दोनों मौके से फरार हो गए। रॉबिन उर्फ सन्नी को अपराध शाखा द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चूका है।

आरोपी की पिछली आपराधिक संलिप्तता
1. प्राथमिकी संख्या 117/2019, धारा 379/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना नरेला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली।
2. प्राथमिकी संख्या 689/2018, धारा 308/506/34 भारतीय दंड संहिता, थाना समय पुर बादली, दिल्ली।

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