अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एंटी करप्शन ब्यूरो , गुरूग्राम द्वारा आज सोमवार को एफआईआर संख्या 18 दिनांक 1 जून 2025 धारा 201, 318(2), 316(2), 61, 270, 329(3), 303 बीएनएस section 21 of mines & minerals (Development & regulations) Act 1957, Section 15(1) of environment (Protection Act 1986 & Section 19 of Punjab Land Preservation Act (PLPA) 1900) थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में आरोपित शेर मोहम्मद पुत्र ईशाक निवासी गांव बसई मेव, फिरोजपुर झिरका जिला नूंह को तफ्तीश के दौरान उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होने उपरान्त गिरफ्तार किया गया। आरोपित को आज दिनांक 23.06.2025 न्यायालय, नूंह में पेश किया गया। आरोपित अब 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जायेगी।
उक्त मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में I.A. Nos. 269550, 269552 & 269553 of 2025 in W.P. (C) No. 202 of 1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad V/s Union of India and Ors. के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 19.03.2025 को Central Empowered Committee, New Delhi को मामले की जांच करने और चार सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। CEC द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2025 को अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की, जिसमें CEC द्वारा जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या 17 में कुल 10 recommendation की गई है, और जांच रिपोर्ट के पैरा संख्या 17 (IV) की recommendation के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम द्वारा उक्त मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि तत्कालीन सरपंच हनीफ उर्फ अन्ना ग्राम पंचायत बसई मेव खण्ड फिरोजपुर झिरका जिला नूंह ने सरकारी अधिकारियों और खनन माफिया के बीच मिलीभगत करके जिला नूंह के गांव बसई मेव की सीमा में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से सड़क के निर्माण करने बारे व एन.जी.टी. के आदेशों की पालना ना करके खनन विभाग के अधिकारियों ने वाहन मालिकों से मिलकर वाहनों की इनवॉइस की कीमत पर कटिंग करके झुठे शपथ पत्र देकर सरकार को कम जुर्माना भर कर वित्तीय हानि पहुंचाई है।
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