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चंडीगढ़ हरियाणा

लोकसभा 2024 चुनाव: तीन साल से अधिक वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिले से बाहर दी जाए पोस्टिंग ।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  अनुराग अग्रवाल ने सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया है कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि पिछले चार वर्षों में एक संसदीय क्षेत्र या जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस के उच्च पदों पर आसिन अधिकारियों व जिला चुनाव अधिकारियों की जिले से बाहर पोस्टिंग की जाए, इसकी पालना सभी विभागध्यक्ष अक्षरशः करें। इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजनी होगी ,अनुपालना की भी तुरंत रिपोर्ट भेजनी होगी।  अग्रवाल आज यहां चुनाव प्रबंधों को लेकर भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनात किया जा रहा है, इस लिए आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अपनी वर्तमान स्थानांतरण नीति में एक अति महत्वपूर्ण सुधार किया है।

उन्होंने कहा कि अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त महानिदेशक रेंज , आइजी, डीआईजी, सीनियर पुलिस अधीक्षकों  ,पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षकों, उप पुलिस अधीक्षकों, सर्कल अधिकारियों या इसके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, यदि उन्होंने एक ही संसदीय क्षेत्र या जिले में पिछले चार वर्षों में से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिला रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके गृह जिलों वाल संसदीय क्षेत्र में पोस्टिंग न दी जाए।आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छोडक़र, सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग की स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए, न कि अनुपालन दिखाने के लिए इसे छिपाया जाना चाहिए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि ईसीआई नीति के अनुसार, उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जो किसी भी तरह से सीधे या सुपरवाईजरी क्षमता में चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनावों में खलल डालने के खिलाफ आयोग की जीरो टॉलरेंस नीति रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, आयोग ने विभिन्न अधिकारियों, यहां तक कि राज्य में वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिए थे।

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