
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस की एनडीआर,आर.के. पुरम, अपराध शाखा टीम ने एक आरोपित व्यक्ति मोहम्मद फिरोज, नूर मुहम्मद के पुत्र को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है और मुजफ्फरपुर, बिहार का स्थायी निवासी है, जो पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी, नई दिल्ली में धारा 363/366A/376/506/370 आईपीसी और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 091/2023 में फरार था और गिरफ्तारी से बच रहा था। आरोपित फ़िरोज़ को पहले ही संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2025 के आदेश द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर, दिल्ली के गोविंद पुरी पुलिस स्टेशन में कथित अपहरण, यौन शोषण, आपराधिक धमकी, मानव तस्करी और POCSO अधिनियम के तहत अपराध से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के बयान के अनुसार, 2022 में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक फैक्ट्री में पर्स बनाने का काम सीखने के दौरान वह आरोपित फिरोज के संपर्क में आई। उसने आरोप लगाया कि आरोपित उसे बहला-फुसलाकर अलग-अलग स्थानों पर ले गया, जहां उसने उसे शादी के लिए प्रेरित किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।इसके बाद, उसने कथित तौर पर उसके बदले में ₹2 लाख प्राप्त करने के बाद, धोखे से राजस्थान के झुंझुनू में एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी शादी की व्यवस्था की। पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। जब वह अपने परिवार से संपर्क करने में सफल रही,तो उसे पुलिस ने बचाया और बाद में उनके साथ फिर से मिल गई। पीड़िता ने बाद में पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई और उसकी मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि हुई। उसके बयान और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर, मामले में POCSO अधिनियम के कड़े प्रावधान लागू किए गए।
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