अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिला खज़ाना अधिकारी संजय छौंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत सभी पैंशनर्स जो खजाना कार्यालय, फरीदाबाद व उप-खजाना कार्यालय, बल्लभगढ से अपनी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन पैंशनरों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा।खजाना अधिकारी संजय सिंह छोकर ने बताया कि सभी पेंशनर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार निर्धारित तिथि को खजाना कार्यालय में आकर अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते है।
उन्होने बताया कि पेंशनर अपने साथ पी.पी.ओ. बुक, आधार कार्ड, मोबाइल फोन साथ ले कर आएं। उन्होने बताया कि “ए” से “जी” तक के अक्षर से शुरु होने वाले नाम के पेंशनर 2 से 9 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है। इसी प्रकार से “एच” से “पी” तक अक्षर वाले 10 से 16 तक, “क्यू” से “एस” तक अक्षर के पैंशनर 17 से 22 तक तथा “टी” से “जेड” अक्षर तक के नाम वाले पेंशनर 23 से 25 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है। पेंशनर स्मार्ट फोन का उपयोग कर फेस ऑथेन्टिकेशन तकनीक के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकते है।
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