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अपराध दिल्ली

ओल्ड फरीदाबाद से फरार गैंगस्टर आकाश उर्फ़ काना को दिल्ली पुलिस की दक्षिणी रेंज (एसआर)/अपराध शाखा ने किया अरेस्ट।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की दक्षिणी रेंज (एसआर)/अपराध शाखा, मालवीय नगर ने एक वांछित और फरार स्थानीय गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आकाश उर्फ़ काना उर्फ़ भेड़ा उर्फ़  चूची उर्फ़ भेंड़ा उर्फ़  आकाश पारचा, पुत्र धर्मवीर उर्फ़ धर्मबीरउर्फ़ धर्मवीर, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी जे.जे. कॉलोनी, मदनपुर खादर, नई दिल्ली है। आरोपित एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत पीएस कालिंदी कुंज, दिल्ली में दर्ज एफआईआर संख्या 673/2025 में वांछित था। वह गिरफ्तारी से बच रहा था और दिनांक 09.03.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि
आरोपित दिल्ली के पीएस कालिंदी कुंज में दर्ज बीएनएस की धारा 115(2)/126(2)/351(2)/333/3(5) के तहत एफआईआर संख्या 0259/2026 के तहत एक अन्य आपराधिक मामले में भी शामिल है, जो सोरव @ लेफ्टी और अभिषेक उर्फ़ भोला गिरोह के प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों पर हिंसक हमलों और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित है। गंभीर अपराधों में उसकी लगातार संलिप्तता और उसकी फरारी की स्थिति के कारण, उसका पता लगाने और पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।
संचालन विवरण
एसीपी/दक्षिणी रेंज स्वागत पाटिल राजकुमार की देखरेख में, इंस्पेक्टर प्रवेश लांबा के नेतृत्व में अपराध शाखा की एक समर्पित टीम, जिसमें एएसआई विजुमोन, एचसी अरविंद, महिला कांस्टेबल शोभा और  पूनम शामिल थीं, को आरोपितों को पकड़ने का काम सौंपा गया था। विशिष्ट गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने निरंतर निगरानी और तकनीकी विश्लेषण किया। दिनांक 19.04.2026 को टीम ने ओल्ड फ़रीदाबाद, हरियाणा में सफलतापूर्वक छापेमारी की और एक समन्वित ऑपरेशन के बाद आरोपित को पकड़ लिया।
पूछताछ के निष्कर्ष
पूछताछ के दौरान आरोपित एक आदतन एवं हताश अपराधी पाया गया जो कई वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त था। उन्होंने कई मामलों में अपनी संलिप्तता और गिरफ्तारी से बचने के लगातार प्रयासों का खुलासा किया।
आपराधिक इतिहास
आरोपित को दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज हत्या, हत्या का प्रयास, स्नैचिंग, एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, डकैती, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों सहित 14 आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है।
निष्कर्ष
आरोपित को धारा 35.1[बी-ii(ई)] बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया है, और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यह गिरफ्तारी वांछित और आदतन अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान में दक्षिणी रेंज, अपराध शाखा के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतीक है। टीम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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