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अपराध गुडगाँव फरीदाबाद

फरीदाबाद एसीबी एवं एसवी की टीम ने आज मेडिकल ऑफिसर सहित 2 लोगों को ₹2.50 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नूंह/गुरुग्राम: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV & ACB) ने आज सोमवार को नूंह जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹2.50 लाख की रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी मोनू शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले में संबंधित PHC के SMO को भी आरोपित बनाया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोनू शर्मा, MPHW, PHC पिनगवां, जिला नूंह के रूप में हुई है। मामले में डॉ.. वीरपाल, SMO, PHC पिनगवां को भी आरोपित  बनाया गया है। कार्रवाई के दौरान ₹2.50 लाख की रिश्वत राशि बरामद की गई।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर संख्या 162 दिनांक 13.08.2026, धारा 4(2) POCSO Act, 2012 एवं धारा 351(3) BNS के तहत थाना पिनगवां में मामला दर्ज था। आरोपित  MPHW मोनू शर्मा ने कथित तौर पर पीड़ित का मेडिकल कराने के दौरान शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसके बेटे को बचाने के लिए पीड़ित का मेडिकल सैंपल बदलने तथा मेडिकल रिपोर्ट (MLR) में उसके पक्ष में राय देने का आश्वासन दिया। इस काम के एवज में पहले ₹15,000 की रिश्वत मांगी गई, जिसमें से ₹5,000 नकद तथा ₹10,000 फोन नंबर पर डलवाए गए। इसके बाद आरोपित द्वारा शिकायतकर्ता से लगातार संपर्क कर मामले में फैसला करवाने तथा उसके पक्ष में कार्रवाई कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। मामले में आगे बातचीत के दौरान आरोपित द्वारा ₹3.50 लाख की रिश्वत की मांग की गई और अंततः ₹2.50 लाख लेकर आने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया गया। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना SV & ACB को दी।शिकायत की पुष्टि के बाद  SV & ACB फरीदाबाद के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित मोनू शर्मा को ₹2.50 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई।रिश्वत लेन-देन के समय मौके पर डॉ. वीरपाल, मेडिकल ऑफिसर, PHC पिनगवां की संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एफआईआर संख्या 31 दिनांक 18.08.2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत थाना SV & ACB गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया है। ट्रैप कार्रवाई के दौरान महेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा सर्जन, पलवल को राजपत्रित अधिकारी के रूप में शामिल किया गया। कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

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