Athrav – Online News Portal
Uncategorized हरियाणा

करोड़ की ठगी, हरियाणा सरकार ने लोगों को दी नसीहत

संवाददाता : नोएडा में एबलेज कंपनी की 37 सौ करोड़ रुपये की ठगी के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने प्रदेश के लोगों को आगाह किया है कि वे लुभावने वाले करने वाली इस तरह की कंपनियों व संस्थाओं के झांसे में न आएं। हरियाणा वित्त एवं ऋण नियंत्रण विभाग ने इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही वर्तमान कानूनों के तहत सजा के प्रावधान का भी हवाला दिया है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी योजनाओं के प्रोमोटर या तो अपने वादों को पूरा नहीं करते या एकत्र धन को लेकर फरार हो जाते हैं। कई मामलों में ऐसी योजना के प्रोमोटरों के विरुद्घ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने में काफी समय लग जाता है।

केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अनेक कानून बनाए हैं, जो लोगों से पैसा लेने को विनियमित करते हैं तथा जालसाज लोगों को जनता के साथ धोखाधड़ी करने से रोकते हैं। इनमें चिट फंड अधिनियम 1982, भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम 1934, एसएसईबीआई अधिनियम 1992, कंपनी अधिनियम 2013 और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून शामिल हैं।

धोखाधड़ी के मामले में दोषी प्रत्येक अधिकारी को सात साल कैद या 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसे दो करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। जानबूझकर की गई चूक के मामले में कानून के तहत उसे अधिक सजा दी जा सकती है। किसी भी जमा योजना में निवेश करने से पूर्व कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच जरूर करें।

Related posts

 हरियाणा सरकार ने दो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

Ajit Sinha

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हुआ है ओबीसी समाज का उत्थान,400 सीटें जीतेगी मोदी सरकार: : डा. के. लक्ष्मण

Ajit Sinha

महेंद्रगढ़ : गाय को हाथ फेर कर दुलारने उपरांत लोगों को गाय पालने के प्रति प्रेरित करते शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
//dolatiaschan.com/4/2220576
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x