अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: अवैध हथियारों पर कार्रवाई के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7/11/2024 की पालना में हरियाणा सरकार द्वारा अग्नेय शस्त्र व गोला बारुद बनाने वाली फैक्ट्री/वर्कशॉप का निरीक्षण करने तथा अवैध रूप से निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है, जिसके अंतर्गत कमीश्नरेट फरीदाबाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है, यह समिति मासिक तौर पर लाईसेंसशुदा फैक्ट्री/वर्कशॉप का निरीक्षण करेगी, साथ ही अवैध रूप से हथियार बनाने व रखने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करायेगी। जिसके लिए आमजन का सहयोग लेने के लिये भी सुझाव दिया गया है।संयुक्त पुलिस आयुक्त, राजेश दुग्गल की फरीदाबाद के आमजन से अपील है कि उनके आस-पास कोई अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री/वर्कशाप चलाता है, खरीद फरोख्त करता है, तस्करी करता है या फिर अपने पास अवैध हथियार रखता है तो ऐसी सूचना नजदीकी पुलिस थाना, डायल 112, कंट्रोल रुम नम्बर 9999150000 पर दें ताकि फरीदाबाद पुलिस ऐसे अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई कर सके। सूचना देने वाले का नाम पता पूर्णत: गोपनीय रखा जायेगा।
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