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फरीदाबाद हरियाणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गरीबों को मुफ्त में बस यात्रा करने का दिया नायाब तोहफा : कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: हरियाणा के उद्योग वाणिज्य, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गरीबों को मुफ्त में बस यात्रा करने का नायाब तोहफा हैप्पी योजना के कार्ड वितरित करके किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए एक और अनूठी योजना का शुभारंभ आज प्रदेश में किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब हितैषी योजनाओं और परियोजनाओं के जरिये सरकार अंत्योदय परिवारों का आर्थिक उत्थान कर रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आज शुक्रवार सायं सरकार की अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड योजना) के तहत हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा योजना के लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह बस अड्डा पर आयोजित जिला स्तरीय हैप्पी कार्ड वितरण समारोह में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज योजना-2024/Happy Card Haryana Roadways Yojana 2024 के तहत, हरियाणा सरकार उन परिवारों को हैप्पी कार्ड दे रही है। जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।

इस कार्ड से प्रत्येक लाभार्थी हर साल 1000 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त में हरियाणा रोडवेज की बसों में कर सकता है। इस योजना का लक्ष्य पूरे हरियाणा में 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों की आर्थिक मदद करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा योजना के शुभारंभ के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को प्रतीकात्मक मोबिलिटी कार्ड आज करनाल में राज्य स्तरीय हैप्पी कार्ड वितरण समारोह में सौंपे गए हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से, लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा गया है और हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए एक स्मार्ट कार्ड (Happy Card) प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इस योजना पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में रहने वाले व्यक्ति इस योजना से लाभ उठाने के पात्र हैं। योजना के लिए पात्रता के लिए परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। आय सत्यापन आवश्यक है और इसे परिवार पहचान प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जा रहा है।मूलचंद शर्मा ने कहा कि हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज योजना 2024 के लिए दस्तावेज के लिए आवेदन करने के लिए सत्यापन के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र (पारिवारिक पहचान प्रमाण पत्र), अंत्योदय कार्ड, आधार कार्ड, वार्षिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र, निवास की पुष्टि के लिए हरियाणा अधिवास का प्रमाण और संचार उद्देश्यों के लिए एक वैध मोबाइल नंबर शामिल हैं। हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज योजना-2024 में हैप्पी कार्ड प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को प्रति कार्ड ₹50 का एक छोटा सा सरकारी फीस देना होता है, जो वापसी योग्य नहीं है। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद, वे फॉर्म भरने के दौरान उल्लिखित चुने हुए डिपो से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कार्ड आवेदक द्वारा चयनित तिथि पर संग्रहण के लिए उपलब्ध होगा। सरकार कार्डधारकों को उनके कार्ड की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर पर एसएमएस सूचनाएं भेजती है। कार्ड एकत्र करते समय, व्यक्तियों को आवेदन के दौरान प्रदान किया गया संदर्भ नंबर और अपना मूल आधार कार्ड निर्दिष्ट डिपो में लाना होता है।कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उपस्थित लोगों से आह्वान करते हुए कहा सरकार की इस योजना को जन जन पहुंचाने के लिए आप भी भागीदार बनें। इस बारे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि हैप्पी कार्ड हरियाणा रोडवेज योजना के तहत जिला फरीदाबाद में लगभग 3500 लोगों को हैप्पी कार्ड वितरण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों को यह लाभ हरियाणा रोडवेज द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

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