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हरियाणा

चंडीगढ़: 75 प्रतिशत रोजगार कानून पर सुप्रीम फैसले का स्वागत, हरियाणवी युवाओं की हुई जीत- दुष्यंत चौटाला

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 75 प्रतिशत लोकल रोजगार कानून पर लगाए स्टे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाने के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की हैं और इसे हरियाणवी युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में जीत बताया हैं।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई ’75 प्रतिशत जॉब्स फॉर लोकल’ के मामले में हमारी फिर जीत हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्ण रूप से युवाओं के हित में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शुरू दिन से प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ बेहद गंभीरता से काम कर रही है। रोजगार कानून को सबसे चर्चा करके बनाया है जो कि हरियाणवी युवाओं और सभी उद्योगपतियों के हित में है।डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के ध्येय, साफ नियत और दृढ़ निश्चय ने फिर कर दिखाया कि प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी आरक्षण कानून पर लगे स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया।

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