अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पलवल: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की अनुपालना में जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल द्वारा धारा 144 के बावजूद गांव पातली खुर्द स्थित आरबीएस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम बंद न करने पर संबंधित कंपनी के निदेशक व दो कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिलाधीश द्वारा पलवल थाना क्षेत्र के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार रोहताश की शिकायत पर कंपनी के निदेशक गौरव जटवानी, सुपरवाइजर रामबीर व गार्ड कृष्ण के खिलाफ धारा 188, 210 व 34 आईपीसी के तहत पलवल थाना में मामला दर्ज किया गया है।
तहसीलदार रोहताश की शिकायत में बताया गया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी प्रतिष्ठान्नों व औद्योगिक इकाईयों को बंद रखने के आदेश है लेकिन संबंधित कंपनी की ओर से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद कर्मचारियों से किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिसके चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नाते आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनी के निदेशक व कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है।