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अपराध चंडीगढ़ हरियाणा

डीसी सोनीपत के पीए के द्वारा 3,50,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में डीसी और एसडीएम कार्यालय के दो कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़े गए।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक द्वारा आज सोमवार  को एफ.आई.आर में नामित आरोपित  अनूप सिंह कम्पयूटर ऑपरेटर कार्यालय उपायुक्त सोनीपत व राजेश कंप्यूटर ऑपरेटर, एस.डी.एम. कार्यालय सोनीपत को उनके विरुद्ध मुकदमा की तफ्तीश के दौरान मुकदमा  पर्याप्त तथ्य/साक्ष्यों के आधार पर रोहतक में गिरफतार किया गया है। इस प्रकरण में आरोपित अनूप सिंह द्वारा शशांक पी.ए. उपायुक्त सोनीपत को ऑनलाईन 20 बार में (10,000/-रूपए व 15,000/-रूपए प्रति माह मंथली के रूप में) कुल 3,13,000/-रुपए व आरोपित राजेश द्वारा 16 बार में (10,000/- व 15,000/-रूपए  प्रति माह मंथली के रूप में) कुल 2,87,000/-रुपए  रिश्वत के रूप में उपरोक्त राशियां पिछले वर्षो में ट्रांसफर की गई है। आरोपित  को कल न्यायालय, सोनीपत में पेश किया जाएगा।
 
शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि वह कार्यालय उपायुक्त, सोनीपत में बतौर क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उसका स्थानान्तरण कई बार अलग-अलग कार्यालय में किया गया। अब उसका स्थानान्तरण उपायुक्त कार्यालय सोनीपत से अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय सोनीपत कर दिया गया। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा शशांक च्।-प्प्, उपायुक्त, सोनीपत से अनुरोध किया गया। जिसने उसको कहा कि तहसील राई में आर.सी. क्लर्क के पद पर लगने के लिए 5 लाख रूपये लगते है। वह उसको तहसील राई में आर.सी. क्लर्क के पद पर लगवा देगा। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा उससे 5 लाख रुपये नकद रिश्वत की मांग की गई। वह शशांक पी.ए. उपायुक्त सोनीपत को 1,50,000/-रूपए पहले दे चुका है। आरोपित  द्वारा उससे कहा गया है कि उसकी उपायुक्त से बात हो चुकी है। अब वह उससे तहसील राई में आर.सी. क्लर्क के पद पर स्थानांतरण करवाने की एवज में बकाया 3,50,000/-रूपए . की मांग कर रहा है।शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपित अनूप सिंह कम्पयूटर ऑपरेटर कार्यालय उपायुक्त सोनीपत व आरोपित राजेश कम्पयूटर ऑपरेटर, एस.डी.एम. कार्यालय सोनीपत कर्मचारियों का तबादला करवाने की एवज में आरोपित  शंशाक पी.ए. ने उपायुक्त सोनीपत के नाम से रिश्वत ली है। उपरोक्त शिकायत पर कार्रवाई  करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक द्वारा आरोपित  शशांक  पी.ए. -प्प्, उपायुक्त, सोनीपत को शिकायतकर्ता से 3,50000/- रूपये (तीन लाख पचास हजार रुपये) नकद रिश्वत राशि लेते कार्यालय उपायुक्त, सोनीपत से रंगे हाथों दिनांक 20.6.2025 गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपित  के मकान न. 585, गली न. 6 अशोक विहार, सोनीपत की तलाशी के दौरान कुल 5,75,000/-रू. नकद राशि भी बरामद की गई थी। इस सम्बन्ध में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा संख्या 19 दिनांक 20.6.2025 धारा 7 पी.सी.एक्ट, 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक दर्ज किया गया था।

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