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फरीदाबाद: मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने आज जिला पलवल के सलमा हॉस्पिटल में की छापेमारी, अवैध रूप से भ्रूण की हत्या, पर्दाफाश।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद/पलवल: मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, फरीदाबाद व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने आज पलवल के गांव भीमसीका निकट जलालपुर मोड़ , थाना उटावड़ स्थित सलमा हॉस्पिटल में छापेमारी की कार्रवाई करके अवैध रूप से गर्भपात करने का पर्दाफाश किया है। संयुक्त टीम ने आज हॉस्पिटल संचालिका डॉ. सलमा को थाना उटावड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। डॉ. सलमा के पास कोई भी डिग्री नहीं है , और बिना डिग्री के ही महिलाओं की अवैध रूप से गर्भपात कर रही थी।       

डीएसपी राजदीप मोर ने आज सोमवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की सलमा हॉस्पिटल गांव भीमसीका निकट जलालपुर मोड़ थाना उटावड़ पलवल में अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है तथा वहाँ पर कोई भी वैध डॉक्टर नही है। उसके बावजूद प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करके पैसे लेकर गर्भपात कराया जाता है। उपरोक्त सूचना के आधार पर डॉ. संजय शर्मा उप सिविल सर्जन पलवल व डा. ज्योति महिला चिकित्सक सिविल सर्जन पलवल, प्रदीप दहिया जिला औषधि नियन्त्रक, पलवल, स्थानीय पुलिस (पुरुष एवं महिला) की संयुक्त टीम द्वारा सलमा हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर इस अस्पताल में एक नाबालिक लड़की आयु करीब 17 साल व एक औरत के गर्भ में पल रहे शिशु का गर्भपात करने के लिए उपचार दिया हुआ मिला। जिनका अवैध रूप से गर्भपात किया जाना था।उनका कहना है कि संयुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण पर सलमा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की संचालिका सलमा हाजिर मिली। सलमा ने पूछताछ पर बतलाया कि उसके पास अस्पताल चलाने बारे कोई वैध डिग्री नहीं है। जबकि निरीक्षण पर अस्पताल में 5 स्ट्रिप मिसोप्रोस्टोल टैबलेट आई.पी. 200 व 2 एम.टी.पी. किट व अन्य प्रतिबंधित दवाइयों व गर्भपात के उपयोग में लाए  जाने वाले औजार रखे मिले।पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि सलमा टी बी  स्कूल ऑफ मेडिसिन बैंगलोर से जी.एन.एम का कोर्स कर रही है तथा उसकी अभी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई चल रही है। यह भी ज्ञात हुआ कि सलमा इस स्थान पर करीब 1 साल से अस्पताल चला रही है तथा एक गर्भपात करने की एवज  में 7/8 हजार रूपए लेती है। गर्भपात कराने वाली दोनों महिलाओं को महिला डॉक्टरों के संरक्षण में आगामी उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पलवल पहुंचाया जा रहा है। बाल संरक्षण अधिकारी व महिला पुलिस अधिकारी द्वारा नाबालिग लड़की के कथन अंकित किए जाने उपरांत पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई  की जाएगी।संयुक्त टीम द्वारा अनाधिकृत रूप से अस्पताल चलाने, भ्रूण हत्या करने, बिना वैध लाइसेंस के एम.टी.पी. किट रखने तथा नाबालिग लड़की व अन्य औरत का गर्भपात करने बारे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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