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हरियाणा

पंचकूला: नदी, नालों के किनारे जाने पर रोक, धारा 144 लगाई- पुलिस उपायुक्त

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला: पुलिस उपायुक्त सुरेन्द्र पाल सिंह ने नदी, नालों के किनारों पर जानें पर  रोक हेतु आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता  1973 की धारा 144 के तहत बरसात के मौसम में पंचकूला की सभी नदियों एवं नालों के किनारों पर जाने एवं उनके नजदीक किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम करने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी है । ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और यह आदेश आगामी 30 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेंगे ।

पुलिस उपायुक्त के जारी आदेशानुसार घग्गर, कौशल्या, सिरसा, झाज्जरा, टांगरी नदी एवं सहायक नदियों में किसी बच्चे एवं व्यस्क के नहाने एवं उनके किनारे के नजदीक भी जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । पुलिस उपायुक्त के संज्ञान में आया है कि कई व्यस्क एवं बच्चे एकत्र होकर या व्यक्तिगत स्तर पर इन नदियों में नहाने का प्रयास करते हैं जो खतरनाक साबित हो सकता है । क्योकि अचानक आई बरसात से घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ जाता है तथा बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है । जिसके कारण जान व माल का भारी नुकसान हो सकता है । इसलिए पंचकूला जिला में स्थित इन नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे पर किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान करने के साथ- साथ उनके नहाने एवं नहरों के किनारे जाने की भी मनाही की गई है ।

इसके अलावा पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सभी थाना प्रंबधको व चौकी इन्चार्जो को आदेश दिए गए हैं कि अपने -2 अधीन क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों, नालों के पास गस्त पडताल करते अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई करें । ये आदेश सभी खंड विकास एंव पंचायत अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, बस स्टैंड, तहसील, नगर निगम पंचकूला के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किए गए है ।  

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