Athrav – Online News Portal
हरियाणा

कलक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को कलक्टर के रूप में नियुक्त किया है। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पंजाब बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम-4) की धारा-3 की उप-धारा (2) तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 2 की उप-धारा (9) के खण्ड (ख) के तहत कलक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को कलक्टर के रूप में नियुक्त किया है।



बशर्ते संबंधित अधिकारी द्वारा पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) और /या पंजाब अभिधृति अधिनियम,1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 16) के अधीन सरकार के विशिष्टï आदेश के अधीन सहायक आयुक्त अथवा अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में पहले कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग किया हो, तथापि कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में तैनाती के दौरान उन द्वारा किया जाएगा। इस आशय की एक अधिसूचना मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी की गई है।

Related posts

हरियाणा: जिला प्रशासन को मजबूत करने के लिए तत्काल प्रभाव से 14 एचसीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।

Ajit Sinha

आगरा- गुरुग्राम कैनाल में प्रदूषित पानी डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डः मूलचंद शर्मा

Ajit Sinha

सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए मतदान के दिन 21 अक्तूबर को क्लोज डे घोषित किया है।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!