अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 11.03.2026 को तीन आरोपितों के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह चालान न्यायालय अमित गौतम, ए.एस.जे., गुरुग्राम की अदालत में धारा 7, 7 ए तथा सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी. एक्ट) के अंतर्गत दायर किया गया है। इस मामले में निरीक्षक जयप्रकाश (अब उप पुलिस अधीक्षक ), उप निरीक्षक नरेन्द्र गुलिया तथा मुख्य सिपाही आजाद सिंह, तत्कालीन थाना बिलासपुर, जिला गुरुग्राम को आरोपी बनाया गया है।

एफआईआर के अनुसार, आरोपितों ने शिकायतकर्ता से उसके तथा उसके परिवार के विरुद्ध थाना बिलासपुर में मारपीट के संबंध में दर्ज मुकदमे से उसके पुत्र का नाम निकालने के बदले 4 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने जांच करते हुए धारा 7, 7ए एवं सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया था। जांच पूर्ण होने के पश्चात साक्ष्यों के आधार पर आज उक्त तीनों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है।
Related posts
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted

