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अपराध गुडगाँव

गुरुग्राम जेल लोक अदालत: पांच विचाराधीन बंदी रिहा

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष वाणी गोपाल शर्मा के दिशा-निर्देश पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से जिला कारागार भोंडसी में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।जेल का निरीक्षण करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान ने बताया कि जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन बंदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा करना और उन्हें राहत प्रदान करना है। इस अवसर पर पांच विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया।

राकेश कादियान ने बंदियों को विधिक सहायता, अधिवक्ता की सुविधा और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जेल में संचालित लीगल ऐड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया और बताया कि बंदी एक साधारण प्रार्थना-पत्र के माध्यम से मुफ्त अधिवक्ता सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।सचिव ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि बंदियों के परिवार से मुलाकात, महिला बंदियों की समस्याएं, चिकित्सीय सुविधा, शिक्षा, खेलकूद, स्वच्छता, रहन-सहन और खान-पान सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करके आपातकालीन कानूनी सहायता घर बैठे प्राप्त की जा सकती है।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक, उप अधीक्षक, जेल स्टाफ, पैनल अधिवक्ता और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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