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स्वास्थ्य हरियाणा

पलवल जिला के गांव मर्रोली को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते पालडी व शोलाका गांव को बफर जोन घोषित किया गया है: डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल: जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला के गांव मर्रोली को कंटेनमेंट जोन तथा साथ लगते पालडी व शोलाका गांव को बफर जोन घोषित कर दिया है। एक दिन पहले फरीदाबाद जिले में गांव मर्रोली निवासी युवक में आए कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर उपायुक्त ने यह आदेश जारी किए है। उपायुक्त ने कोरोना वायरस से जिलावासियों के बचाव के लिए आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए कि कारना गांव में आशा व एएनएम वर्कर की तीन टीम घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी तथा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व संबंधित एरिया की सीडीपीओ को सुपरविजन के लिए नियुक्त किया गया।
विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से कंटेनमेंट व बफर जोन को सेनेटाइज करने व स्वच्छता से जुड़े आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी तथा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन की ओर से मोबाइल यूनिट के माध्यम से गांव के बीमार व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। वहीं कंटेनमेंट प्लान के अनुसार संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यों का गंभीरता से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि एसडीएम होडल को इस क्षेत्र का ओवरआल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इस क्षेत्र में सभी अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता से ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। अगर कोई भी कार्य में लापरवाही बरतता है या फिर जारी आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।  

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