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हरियाणा

टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा में ड्राईवर सहित 3 लोगों को चलने की अनुमति हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने जनसाधारण के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर ‘वन पिलियन राइडर’ को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा।         

उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी। सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, आवश्यक गतिविधियों को छोडकऱ, व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अस्वस्थ व्यक्तियों (को-मोरबिडिटीज), गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडक़र, घर पर रहनेे के लिए कहा गया है। सभी चालकों और यात्रियों को हर समय अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना होगा। मोटर वाहनों को नियमित रूप से सैनेटाइज करने और चालकों और यात्रियों को नियमित रूप से सैनेटाइजऱ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर हैंड वाश और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर चालकों को एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी।

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