
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली:पीएस पहाड़ गंज, मध्य जिले के कर्मचारियों ने धारा 318 (ए) बीएनएस और विदेशी अधिनियम की धारा 14 (ए) के तहत एफआईआर संख्या 160/2025 में एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक, साबू उर्फ शब्बू सरदार को दोषी ठहराया है। दिनांक 18.07.2026 को एलडी लिंक जेएमएफसी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, तीस हजारी कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराया और उसे बांग्लादेश निर्वासित करने का निर्देश दिया। गलत भारतीय पहचान बना कर दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ द्वारा विकसित विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर मामले का पता चला था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को पहाड़गंज से पकड़ लिया। जांच से पता चला कि उसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और अपनी असली पहचान और राष्ट्रीयता छिपाकर धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त किए थे।
जांच दल ने पासपोर्ट और आव्रजन रिकॉर्ड, जाली पहचान दस्तावेज और अन्य पुष्टिकारक सामग्री सहित व्यापक दस्तावेजी, डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए, जो निर्णायक रूप से आरोपित की असली पहचान और भारत में अवैध प्रवास को साबित करते हैं। जांच में झूठी साख के आधार पर वास्तविक भारतीय पहचान दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए आरोपितों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का भी खुलासा हुआ। जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत इतने ठोस और ठोस थे कि आरोपित ने अभियोजन पक्ष का मामला नहीं लड़ने का फैसला किया। यह महसूस करते हुए कि उसके खिलाफ सबूत भारी थे, उसने स्वेच्छा से अदालत के समक्ष अपना दोष स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दलील स्वीकार करते हुए आरोपित को दोषी करार देते हुए इतनी अवधि कैद की सजा सुनाई। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को दोषी को हिरासत केंद्र में रखने और बांग्लादेश में उसके निर्वासन के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।सजा पीएस पहाड़ गंज के कर्मचारियों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच, तकनीकी निगरानी के प्रभावी उपयोग और सफल अभियोजन को दर्शाती है, जो कानून के अनुसार एक अवैध विदेशी नागरिक की सजा और निर्वासन की कार्यवाही में परिणत हुई।
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