अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
एक महिला की आईडी से सोशल मीडिया ,इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना, उसी महिला की ए.आइ से कई मॉर्फ करके आपत्तिजनक तस्वीरें/ वीडियो बनाई ,और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करके, महिला को बदनाम करने के मामले में थाना साइबर,पूर्व गुरुग्राम की टीम ने आज सोमवार को असम से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम निलोय बनिक (उम्र-33 वर्ष) निवासी गुवाहाटी, असम हैं। आरोपित को अदालत गुवाहाटी में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12.09.2025 को एक महिला ने थाना साइबर अपराध पूर्व,गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि इंस्टाग्राम का प्रयोग करते समय उसने देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम एकाउन्ट बनाकर उस फर्जी अकाउंट से उसकी आपत्तिजनक फोटो व विडियो पोस्ट किए जा रहे है, फिर इन इंस्टाग्राम पोस्ट को व उसके मॉर्फ किए गए फोटो व विडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया पर प्लेट फॉर्मस पर शेयर किया जाना भी ज्ञात हुआ, जिससे समाज में उसकी बदनामी हो रही है। इस शिकायत पर थाना साइबर अपराध पूर्व, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा अंकित किया गया। उनका कहना है कि एसीपी साइबर क्राइम, गुरुग्राम प्रियांशु दीवान HPS, के नेतृत्व में निरीक्षक अमित कुमार, प्रबंधक थाना साईबर अपराध पूर्व, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मुकदमा में शिकायतकर्ता/पीड़िता के फोटो मॉर्फ करके उन्हें आपत्ति जनक रूप देकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपित को दिनांक 20.11.2025 को गुवाहाटी (असम) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपित का नाम निलोय बनिक (उम्र-33 वर्ष) निवासी गुवाहाटी, असम हैं। आरोपित को अदालत गुवाहाटी में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लिया गया।

उनका कहना है कि आरोपित से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह व पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे। उसने (आरोपित) पीड़ित महिला को परेशान करने के लिए पीङित महिला के सोशल मीडिया अकाउण्ट से उसकी फोटो ली और ए.आई. के माध्यम से उसकी फोटो को न्यूड फोटो/विडियो के साथ मॉर्फ करके उन्हें आपत्तिजनक/अश्लील रूप दे दिया, फिर उसने शिकायतकर्ता/पीड़िता के नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम आई.डी. बनाई और उस आई.डी. का प्रयोग करके उसके द्वारा तैयार की गई फोटो/वीडियो को पोस्ट करने की वारदात को अंजाम दिया था।उनका कहना है कि आरोपित के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वह पहले भी शिकायतकर्ता/पीड़िता को उपरोक्त प्रकार से तंग कर चुका है, जिस सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा पहले भी मुकदमा अंकित कराया गया था, जिसमें आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, परन्तु आरोपित हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपित द्वारा पुनः इस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपित के कब्जा से इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयोग किया गया मोबाइल फोन रिकवर किया गया है। मुकदमा अनुसंधान अधीन है।
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