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अपराध गुडगाँव

वर्ष-2019 में हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सुनाई उम्रकैद व जुर्माने को सजा।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: सनसनीखेज हत्या के एक पुराने मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 के तहत उम्रकैद व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष -2019 में शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में दोनों आरोपितों ने एक दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04/05.07.2019 की रात को थाना सेक्टर-17/18,गुरुग्राम की पुलिस को एक सूचना गांव सुखराली में एक अज्ञात युवक की हत्या होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना सेक्टर-17/18, गुरुग्राम की पुलिस टीम बिना किसी देरी के घटना स्थल पर पहुँच गई व पुलिस की फिंगरप्रिंट व एफएसएल टीमों को घटनास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया व मृतक के शरीर को मोर्चरी गुरुग्राम भेजा गया। दिनांक 05.07.2019 को मृतक का छोटा भाई हिमांशु पुत्र राधे श्याम शर्मा निवासी-वार्ड नंबर-11 फिरोजपुर झिरका,जिला नूहँ मोर्चरी, गुरुग्राम पहुँचा जिसने पुलिस को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि उसके बड़े भाई मृतक लोकेश शर्मा ने गांव सुखराली में स्थित अभय सिंह काम्प्लेक्स में प्लेस मेन्ट एजेंसी का ऑफिस कर रखा है। दिनांक  04.07.2019 को उसके पास उसके भाई मृतक लोकेश का फोन आया कि वह 09 बजे वाली बस से घर आ रहा है। उनके बाद जब वह घर नही पहुंचा तो काफी बार उसने अपने भाई मृतक लोकेश के फोन पर फोन किया जो बंद मिला। उसके बाद उसे  गुरुग्राम से फोन आया कि उसके  भाई लोकेश का एक्सीडेंट हो गया है। जब उसने मोर्चरी गुरुग्राम में अपने भाई के शव को देखा तो ज्ञात हुआ उसके सिर और चोटें लगी हुई थी और उसके मुँह खून निकला हुआ था। किसी ने उसके भाई को चोटें मारकर उसकी हत्या कर दी। इस शिकायत पर थाना सेक्टर -17/18, गुरुग्राम में दिनांक 05.07.2019 को हत्या से सम्बन्धित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज  किया गया। उपरोक्त मुकदमा  में अपराध शाखा सेक्टर-17 C, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त मुकदमा  में हत्या करने वाले आरोपितों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने के विभिन्न प्रयास किए जिनके परिणाम स्वरूप उपरोक्त मुकदमा में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपितों को दिनांक 06.07.2019 को सेक्टर-17A, गुरुग्राम से काबू करके मुकदमा  में गिरफ्तार किया गया। आरोपितों  की पहचान 1.मनोज शुक्ला पुत्र दीप नारायण शुक्ला गांव बख्तावर थाना सोहावल जिला-फैजाबाद हाल-एक्सटेंशन-6 उत्तम नगर डी.के. मोहन गार्डन द्वारका, दिल्ली उम्र 36 वर्ष तथा 2.साहिल मेहता उर्फ काकू पुत्र रमेश चंद्र निवासी C-1/ 12 खसरा नंबर 761 मोहन गार्डन उत्तम नगर, दिल्ली, हाल- किरायेदार सनातन धर्म मंदिर सेक्टर-17 ए सुखराली, गुरुग्राम उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई।उक्त आरोपितों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपितों मनोज शुक्ला ने मृतक लोकेश शर्मा के प्लेसमेन्ट ऑफिस के साथ ही कोरियर का ऑफिस कर रखा था तथा उपरोक्त आरोपित  शाहिल मेहता उर्फ काकू इस कोरियर ऑफिस पर डिलीवरी बॉय का काम करता था। दिनाँक 04/05.07.2019 की रात को मृतक लोकेश शर्मा व उपरोक्त दोनों आरोपित  साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीते समय किसी बात पर इनमें बहस हो गई और इनका झगड़ा हो गया। इस झगड़े में उपरोक्त दोनों आरोपितों ने मृतक को फर्श पर 02/03 बार उठा कर पटक दिया व एक प्लास्टिक के स्टूल को उठाकर मृतक को मारा और ये उसे वही छोड़ कर भाग गए। पुलिस टीम ने उपरोक्त मुकदमा  का अनुसंधान/जांच करते हुए आरोपितों द्वारा वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया 01 प्लास्टिक का स्टूल व घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे का DVR सहित विभिन्न आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए और आरोपितों  के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके अदालत में दाखिल की गई। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमा में एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दिनांक 21 मार्च 2025 को सुनील चौहान, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उपरोक्त दोनों आरोपितों  को दोषी करार  दिया तथा आरोपितों को धारा 302, 34 IPC के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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