अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार द्वारा कल बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित संत स्वरूप निवासी मकान न. 836 सेक्टर-7, पंचकूला तत्कालीन स्टेनो आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा का मुकदमा की तफ्तीश के दौरान उसके विरूद्ध पर्याप्त तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने पर गिरफ्तार किया गया है। मामला यह था कि जिला सिरसा में आरोपित संत स्वरूप, तत्कालीन स्टेनो, आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा ने अमित बंसल व उसके पिता पदम बंसल निवासी म.न. 12 ब्लॉक-एफ सिरसा व अन्य व्यक्तियों की फर्जी फर्मों का आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा के अधिकारियों से मिलीभगत करके रजिस्ट्रेशन करवाकर उनकी फर्म विशाल कॉर्पोरेशन को वर्ष 2011-12 वर्ष 2012-13 में कुल 55,47,205 रूपये तथा फर्म अग्रवाल एण्ड सन्स को वर्ष 2011-12 व 2012-13 में कुल 29,66,509 रूपये का अवैध रिफण्ड दिलवाया।
इस अवैध रिफण्ड दिलवाने की एवज में अमित बंसल व पदम बसंल के द्वारा आरोपित संत स्वरूप तत्कालीन स्टेनो, व आबकारी एवं कराधान विभाग, सिरसा के अधिकारियों को 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा दिया गया। आरोपित संत स्वरूप तत्कालीन स्टेनो द्वारा प्राप्त राशि में से अपना 5 प्रतिशत हिस्सा रखकर बकाया हिस्सा आबकारी एवं कराधान विभाग, सिरसा हरियाणा के अधिकारियों को दिया गया।इस सम्बन्ध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार द्वारा जांच करने उपरांत आरोपित संत स्वरूप, तत्कालीन स्टेनो, आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा व अन्य के विरूद्ध मुकदमा संख्या 12 दिनांक 29.6.2022 धारा 193,196,199, 200, 406,409,418,420,467,468,471,474, 477-ए,120B IPC & 13(1)सी,(डी) पीसी एक्ट थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में दर्ज किया गया।
उपरोक्त मुकदमे की तफ्तीश के दौरान आरोपित हनुमान सिंह, कार्यालय आबकारी एवं कराधान विभाग, सिरसा, अमित बंसल, निवासी म.न. 12 ब्लॉक-एफ, सिरसा, पदम बंसल, निवासी म.न. 12 ब्लॉक-एफ सिरसा व दीपक फुटेला, टाईपिस्ट आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा को इनके विरूद्ध पर्याप्त तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने पर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
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