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अपराध दिल्ली

अपराध पीड़ितों के कल्याण के लिए सोसायटी की बैठक का आयोजन किया, 11 पीड़ितों के परिजनों को सहायता की गई।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली:सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ क्राइम विक्टिम्स, नॉर्थ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने मंथन हॉल, अशोक विहार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 11 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के लिए कुल ₹1.52 लाख की राशि और एक सिलाई मशीन प्रदान की गई। यह पहल दयालु पुलिसिंग और अपराध से प्रभावित लोगों की सहायता के प्रति दिल्ली पुलिस की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

 सोसायटी का परिचय, लक्ष्य एवं उद्देश्य:-
यह सोसायटी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत क्रमांक एस-21559 दिनांक 18.12.1990 के तहत पंजीकृत की गई थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य अपराध के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अपराध पीड़ितों के कल्याण के लिए सोसायटी की पहल उत्तर-पश्चिम जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध के पीड़ितों और उनके आश्रितों को समय पर सहायता, राहत और पुनर्वास प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई है।

इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपचार, रखरखाव और आजीविका सहायता के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करना, योग्य मामलों में उपयुक्त रोजगार के अवसरों की सुविधा प्रदान करना और एक समर्पित कानूनी तंत्र के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करना है। पहल का समग्र उद्देश्य दयालु और समुदाय-उन्मुख पुलिसिंग के प्रति दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के बीच सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बहाल करना है।

सोसायटी का प्रबंधन कार्यकारी समिति द्वारा किया जा रहा है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारी आम जनता से हैं एवं अध्यक्ष, महासचिव एवं  अन्य पदाधिकारी उत्तर पश्चिमी जिले के अधिकारी हैं। कार्यकारी समिति के सदस्य ऐसे मामलों का चयन करते हैं जहां अपराध से पीड़ित परिवार को परिवार की वित्तीय स्थिति के आधार पर सहायता देने की आवश्यकता होती है।
 कार्यक्रम की मुख्य बातें:-

अधिकारियों और पदाधिकारियों की समग्र देखरेख में, चल रहे कल्याण उपायों की समीक्षा करने और अपराध पीड़ितों के कल्याण के लिए सोसायटी के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी समिति सदस्यों की उपस्थिति में 02.03.2026 को मंथन हॉल, अशोक विहार में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें पर्याप्त सुविधाएं, वित्तीय और चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सहायता का प्रावधान शामिल है।

इसके बाद 11 पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता वितरित की गई। उनकी आजीविका, चिकित्सा आवश्यकताओं और पुनर्वास के समर्थन के लिए एक सिलाई मशीन के साथ कुल ₹1.52 लाख की राशि प्रदान की गई। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को एफआईआर विवरण सहित प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:
क्रम संख्या, एफआईआर संख्या, पुलिस स्टेशन सहायता का प्रकार
1. एफआईआर संख्या 520/24, थाना केशव पुरम रु. 50,000/-
2. एफआईआर संख्या 576/25, थाना महेंद्र पार्क। रु. 25,000/-
3. एफआईआर नंबर 535/23, थाना शालीमार बाग। रु. 10,000/-

4. एफआईआर संख्या 603/23, थाना जहांगीर पुरी। रु. 10,000/-
5. एफआईआर संख्या 596/24, पीएस मौर्य एन्क्लेव रु. 10,000/-
6. एफआईआर संख्या 862/24, थाना मुखर्जी नगर रु. 10,000/-
7. एफआईआर संख्या 376/25, थाना सुभाष प्लेस रु. 10,000/-

8. एफआईआर संख्या 634/25, थाना सुभाष प्लेस रु. 10,000/-
9. एफआईआर संख्या 931/25, थाना जहांगीर पुरी। रु. 7,000/-
10. एफआईआर संख्या 325/25, थाना अशोक विहार रु. 5,000/- और 01 सिलाई मशीन
11. एफआईआर संख्या 153/25, थाना मुखर्जी नगर रु. 5,000/-
यह पहल अपराध के पीड़ितों के कल्याण, सुरक्षा और पुनर्वास के प्रति दिल्ली पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संरचित वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से, दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर राहत और निरंतर सहायता मिले। यह सक्रिय और दयालु दृष्टिकोण सेवा-उन्मुख पुलिसिंग के प्रति इसके समर्पण को रेखांकित करता है और अपराध से प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़े होकर जनता के विश्वास को मजबूत करता है।

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