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फरीदाबाद हरियाणा

कोरोना पॉजीटिव केस मिलने पर पलवल उपायुक्त ने किए कंटेनमेंट जोन घोषित

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल:उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला में पलवल के आर्य नगर वार्ड नंबर-23, कालरा कॉलोनी वार्ड नंबर-25, ओमेक्स सिटी फेस-2 वार्ड नंबर-24, पंचवटी कॉलोनी वार्ड नंबर-24, बाली नगर वार्ड नंबर-12, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-13,कुंज बिहारी कॉलोनी असावटा मोड कैंप वार्ड नंबर-13, गांव कुशली पुर, कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, ताल मौहल्ला होडल वार्ड नंबर-17, होडल के गांव सौंद, होडल के नानक डेयरी रोड चरण ङ्क्षसह चौक, हथीन के गांव स्यारौली, नजदीक ककडीपुर मांदककोल रोड गांव मांदकोल, नजदीक ब्राह्मïण चौपाल गांव चिरावटा, नजदीक प्राथमिक पाठशाला सतुवागढी, गांव खटेला गली नंबर-3, हथीन के गांव गहलब, गांव छज्जूनगर (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित) में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत पलवल के आर्य नगर वार्ड नंबर-23, कालरा कॉलोनी वार्ड नंबर-25, ओमेक्स सिटी फेस-2 वार्ड नंबर-24, पंचवटी कॉलोनी वार्ड नंबर-24, बाली नगर वार्ड नंबर-12, न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर-13, कुंज बिहारी कॉलोनी असावटा मोड कैंप वार्ड नंबर-13, गांव कुशलीपुर, कैलाश नगर वार्ड नंबर-2, ताल मौहल्ला होडल वार्ड नंबर-17 क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित नगर परिषद की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवर ऑल मजिस्ट्रेट होंगे। इसी प्रकार होडल के गांव सौंद, होडल के नानक डेयरी रोड चरण ङ्क्षसह चौक, हथीन के गांव स्यारौली,नजदीक ककडीपुर मांदककोल रोड गांव मांदकोल, नजदीक ब्राह्मïण चौपाल गांव चिरावटा, नजदीक प्राथमिक पाठशाला सतुवागढी, गांव खटेला गली नंबर-3, हथीन के गांव गहलब, गांव छज्जू नगर (पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित) क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भी आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की पर्याप्त टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। यह सभी टीम सिविल सर्जन के निर्देशन में कार्य करेंगी। वहीं संबंधित क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। संबंधित कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित एसडीएम ओवर ऑल मजिस्ट्रेट होंगे। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खंड पृथला के गांव कटेसरा को किया कंटेनमेंट जोन से डिनोटिफाई

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