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अपराध दिल्ली

कुख्यात गैंगस्टर विक्रांत उर्फ़ पिंटू उर्फ़ मेंटल दो पिस्टल, 3 देशी कट्टे , 16 जिंदा कारतूस व एक चोरी की स्कूटी के साथ अरेस्ट।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की एजीएस/क्राइम ब्रांच की टीम ने आज गैंगस्टर विक्रांत उर्फ़  पिंटू उर्फ़  मेंटल, उम्र 25 साल, निवासी संगम विहार, दिल्ली को बिजवासन-नजफगढ़ रोड, बजघेरा के पास, दिल्ली से अरेस्ट किया है। उसकी तलाशी के दौरान एक स्वचालित पिस्तौल व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए. आरोपी के कब्जे से बरामद चोरी की स्कूटी से एक स्वचालित पिस्तौल,3 देसी कट्टा व 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए. 
स्पेशल डीसीपी रविंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते बताया कि जून 2020 में, आरोपी विक्रांत उर्फ़ मेंटल ने अपने साथियों प्रिंस, हरि किशन, हनी रावत और अन्य के साथ संपत्ति के विवाद को लेकर राकेश चौहान, निवासी जगतपुर एक्सटेंशन, हनुमान चौक, वज़ीराबाद, दिल्ली की हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना वजीराबाद, दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता  की धारा 302/34 और आर्म्स एक्ट 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी दिन गिरोह के सरगना प्रिंस तेवतिया के निर्देश पर आरोपी विक्रांत उर्फ मेंटल ने अपने साथियों हरी किशन व हनी रावत के साथ शिकायतकर्ता पक्ष पर रंगदारी मांगने की धमकी देकर फायरिंग कर दी।

इस संबंध में थाना प्रीत विहार दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता  की धारा 387/336 व 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में विक्रांत उर्फ़  मेंटल को छोड़कर सभी आरोपी पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं। विक्रांत उर्फ मेंटल केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था।उनका कहना हैं कि आरोपी विक्रांत उर्फ मेंटल कुख्यात प्रिंस तेवतिया गैंग का सदस्य है। गत  14  अप्रैल 2023 को प्रिंस तेवतिया की तिहाड़ जेल में अतातुर रहमान उर्फ अट्टा और रोहित चौधरी गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी। विक्रांत उर्फ़ मेंटल रोहित चौधरी गिरोह के सदस्यों को खत्म करने के लिए एक अवसर की तलाश में था। उनका कहना हैं कि कुख्यात प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद गैंगवार की आशंका और दिल्ली/एनसीआर में फायरिंग, हत्या और जबरन वसूली के बढ़ते मामलों को देखते हुए एजीएस/क्राइम ब्रांच  की एक टीम का गठन संयुक्त आयुक्त एस.डी. मिश्रा और उपायुक्त अंकित कुमार सिंह द्वारा सहायक आयुक्त नरेश कुमार की देखरेख में निरीक्षक कृष्ण कुमार और निरीक्षक गुलशन के नेतृत्व में किया गया।  जिसमें उप निरीक्षक सचिन गुलिया, प्रधान .सिपाही विनोद, सिपाही नरेंद्र,सिपाही  दीपक, सिपाही  श्याम सुंदर, सिपाही मिंटू, सिपाही पप्पू, सिपाही धर्मराज , सिपाही ओमवीर और सिपाही धीरज शामिल थे । वज़ीराबाद हत्याकांड के बाद आरोपी विक्रांत उर्फ मेंटल गिरफ्तारी से बचने के लिए  बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था । गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस तेवतिया की हत्या का बदला लेने के लिए विक्रांत उर्फ़ मेंटल, रोहित चौधरी गिरोह के सदस्यों को खत्म करने की योजना बना रहा है और नंदू गिरोह का संदीप छिकारा इस उद्देश्य के लिए उसे हथियारों की आपूर्ति करेगा। आरोपी विक्रांत के आने-जाने और गतिविधियों के बारे में एक सूचना मिली थी कि वह हथियारों की बड़ी खेप लेकर बिजवासन-नजफगढ़ रोड पर आएगा और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों को खत्म करने के लिए इसे अपने गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाएगा। तकनीकी निगरानी और क्षेत्र के सूत्रों के आधार पर विक्रांत उर्फ़  पिंटू उर्फ़ मेंटल को बिजवासन-नजफगढ़ रोड, बजघेरा के पास, दिल्ली में एक त्वरित और सुनियोजित कार्यवाही  में पकड़ा गया।उसकी निजी तलाशी से एक स्वचालित पिस्तौल व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी के कब्जे से बरामद चोरी हुई स्कूटी से एक स्वचालित पिस्तौल, 3 देसी कट्टा व 16 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए  हैं।  इस संदर्भ में थाना अपराध शाखा में मामला प्राथमिकी संख्या 98/23, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया । बरामद स्कूटी भी ई- प्राथमिकी संख्या-10619/2023, धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मोहन गार्डन, दिल्ली के तहत चोरी पाई गई  ।

आरोपी विक्रांत की पिछली संलिप्तता:
1.प्राथमिकी संख्या 227/2020, धारा 302/120 बी/34 भारतीय दण्ड संहिता व 27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना वजीराबाद, दिल्ली। 
2.प्राथमिकी संख्या 106/2020, धारा 336/387/506/34 भारतीय दण्ड संहिता और 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना प्रीत विहार, दिल्ली।
3.प्राथमिकी संख्या 301/2019, धारा 336/34 भारतीय दण्ड संहिता और 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना इंदर पुरी, दिल्ली। 
4. प्राथमिकी संख्या 08/2019, धारा 336/427/34 भारतीय दण्ड संहिता और 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना तिगरी, दिल्ली। 
5. प्राथमिकी संख्या 333/2019, धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना तिगरी, दिल्ली। 
6. प्राथमिकी संख्या 272/2022, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच, दिल्ली। 
7. ई- प्राथमिकी संख्या 10619/2023, धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मोहन गार्डन, दिल्ली। पूछताछ, प्रोफाइल और आपराधिक भागीदारी:
आरोपी विक्रांत संगम विहार, तिगरी एक्सटेंशन, दिल्ली ने 12वीं तक पढ़ाई की  है।  उनके पिता का 2021 में निधन हो गया था और उनकी मां गृहिणी हैं। वह बुरी संगत में पड़ गया और नशे का आदी हो गया । आरोपी विक्रांत, प्रिंस तेवतिया के गैंग में शामिल हो गया व  उसने अपने साथियों हरी किशन, हनी रावत के साथ मिलकर गिरोह बनाया और जघन्य अपराध करने लगा। 

गिरोह की पृष्ठभूमि:

प्रिंस तेवतिया शुरुआत में रोहित चौधरी गैंग का सदस्य और  विक्रांत उर्फ़ मेंटल प्रिंस तेवतिया का सहयोगी था।  साल  2018 में, प्रिंस तेवतिया ने कुछ वित्तीय मुद्दों के कारण अपना अलग गिरोह बना लिया। आरोपी विक्रांत उर्फ़ मेंटल अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता था और प्रिंस तेवतिया गिरोह के सभी अवैध कार्यों को अंजाम देता था। बाद में, यह गिरोह लॉरेंस बिसनोई और नंदू गिरोह से जुड़ गया।  उसका गिरोह आम तौर पर सट्टा संचालकों, शराब तस्करों, बिल्डरों से संरक्षण का पैसा व हत्या की सुपारी भी लेता था।  गिरोह के सदस्य कार चोरी, डकैती, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और हत्या के मामलों में भी शामिल हैं। रोहित चौधरी प्रिंस तेवतिया गिरोह की गतिविधियों से खुश नहीं था। प्रिंस तेवतिया का तिहाड़ जेल नंबर 3 में रोहित चौधरी गिरोह के सदस्य अतातुर रहमान उर्फ अट्टा से विवाद हो गया था।  प्रिंस तेवतिया पर रोहित चौधरी गिरोह के सदस्यों ने  हमला कर दिया और उसके बाद जेल में दोनों गिरोहों के सदस्य आपस में भिड़ गए, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें से तीन की हालत स्थिर हो गई  जबकि तेवतिया को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अतीत में अतातुर रहमान और तेवतिया दोस्त थे और उसी गिरोह से निकले थे, जिसका नेतृत्व कभी शक्ति नायडू करता था, जो एक मुठभेड़ में मारा गया था.मामलों को
सुलझाया गया:
1.प्राथमिकी संख्या 227/2020, धारा 302/120बी/34, भारतीय दण्ड संहिता और 27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना वजीराबाद, दिल्ली
2.प्राथमिकी संख्या 106/2020, धारा 336/387/506/34 भारतीय दण्ड संहिता व 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना प्रीत विहार, दिल्ली
3.प्राथमिकी संख्या 272/22, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच, दिल्ली
4.प्राथमिकी संख्या 98/23, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच, दिल्ली
5.प्राथमिकी संख्या 10619/23, धारा 379/411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मोहन गार्डन, दिल्ली
बरामदगी:•
02 स्वचालित पिस्तौल
• 03 देशी कट्टा
• 16 जिंदा कारतूस
• 01 स्कूटी

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