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गुडगाँव

33 केवी से 220 केवी लाइनों में फॉल्ट पर तुरंत सूचना देने के निर्देश।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:विक्रम सिंह, प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के लिंक अधिकारी के निर्देशानुसार बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने डीएचबीवीएन, यूएचबीवीएन एवं एचवीपीएन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 33केवी, 66केवी, 132केवी अथवा 220केवी की किसी भी विद्युत लाइन या सब-स्टेशन में फॉल्ट आने की स्थिति में, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है, उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सूचना के साथ फॉल्ट के कारणों का संक्षिप्त विवरण तथा समस्या के समाधान के लिए अनुमानित समय भी अनिवार्य रूप से बताया जाए, ताकि उच्च स्तर पर स्थिति की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।निगम प्रवक्ता संजय चुघ ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं की त्वरित निगरानी करना तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।उन्होंने कहा कि इस कदम से उच्च वोल्टेज लाइनों एवं सब-स्टेशनों में होने वाले फॉल्ट पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

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डीसी अमित खत्री ने कंटेनमेंट जोन के नए आदेश जारी किए हैं जिनमें 21 अलग-अलग कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 

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