अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 व 5 सितंबर को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी उपरोक्त तिथि को गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में गुरूग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर उक्त अवधि में मानवरहित हवाई वाहनों के उडऩे पर प्रतिबंध (सरकारी कार्यों को छोड़कर) रहेगा। जारी आदेशों में कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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