Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

शहरी और ग्रामीण  क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति हैं: डीसी 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिलाधीश यशपाल यादव ने गृह मंत्रालय के आदेशों की अनुपालना में जिला की सीमा में दुकानों को खोलने की अनुमति  के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश ने इन निर्देशों के अनुसार स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति है,

परन्तु बाजार व बाजार स्थित कंपलेक्स में दुकानें तथा मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया कंटेनमेंट जॉन घोषित किए गए हैं, उनमें संशोधित दिशा निर्देशों अनुसार दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का अनुपालन एमसीएफ क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में एडीसी, फरीदाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

Related posts

फरीदाबाद:जिला के 5 गांव के लोगों ने लिया संकल्प और गांव में नहीं होने दिया कोरोना संक्रमण का प्रभाव- यशपाल यादव

Ajit Sinha

फरीदाबाद: अंडर ऐज ड्राइविंग करने वाले वाहन चालक एवं उनके परिजन सावधान, विशेष अभियान चलाकर काटे जाएंगे चालान

Ajit Sinha

फरीदाबाद: हिना सिद्धू और अश्विनी पोनप्पा ने साझा किए अनुभव,छात्रों ने किए कई सवाल

Ajit Sinha
error: Content is protected !!