अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
पंचकूला:पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज के नेतृत्व में पंचकूला पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर जिला को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। पिंजौर के खोखरा गांव में किराए पर रह रहे सुनील कुमार की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम नंदू पुत्र रीत सिंह, निवासी बरेली हाल किरायेदार प्रीतम कॉलोनी, मढ़ावाला है। मृतक की पत्नी नन्ही देवी ने पुलिस को बताया था कि वह मूल रूप से जिला संभल उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और पिछले 1 महीने से गांव खोखरा में किराए का मकान लेकर परिवार सहित रहती है। उनका पति सुनील कुमार बरोटीवाला ट्रक यूनियन के पास बिट्टू मेहता के प्लाट में अजय मिस्त्री के पास लेबर का काम करता था। गत 3 मई 2025 को सुबह काम पर गया था लेकिन रात को वापस नहीं आया तो महिला ने अपने बहनोई नन्हे सिंह के माध्यम से उसके पति को फोन करवाया जिसमें एक बार हैलो सुनाई देने के बाद फोन कट गया। इसके बाद फोन बंद आना शुरू हो गया।
अगली सुबह सुनील की पत्नी अपने बेटे और बहनोई के साथ ट्रक यूनियन के पास बिट्टू महता के प्लॉट पर पहुंची, जहां एक ड्राइवर हैप्पी ने बताया कि सुनील शाम 6:30 बजे नंदू नाम के व्यक्ति के साथ छुट्टी लेकर गया था। नंदू और सुनील दोनों साथ काम करते है। दोपहर को मृतक के दामाद ने एक वीडियो दिखाया , जिसमें एक शव नजर आ रहा था। कपड़े और चेहरा देखकर सुनील की पत्नी ने शव की पहचान अपने पति के रूप में की। शव सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला के डैड हाउस में रखा गया था, जहां जाकर मृतक की पहचान की गई। नन्ही देवी ने पति की मौत के लिए नंदू पर शक जताया, क्योंकि वही आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपित नंदू पुत्र रीत सिंह, निवासी बरेली हाल किरायेदार प्रीतम कॉलोनी, मढ़ावाला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के पास से मृतक का मोबाइल फोन, खून से सना लोअर और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस चौकी मढ़ावाला इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपित नन्दु अपनी पत्नी से अलग रहता है और इस बात को लेकर सुनील उसको अक्सर ताने देता था। दोनो ने पहले मिलकर शराब पी और भी नशे व गुस्से के आवेश में आकर नंदु ने सुनील की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b) व 103(1) के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपित को सोमवार 5 मई 2025 को अदालत में पेश कर अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
Related posts
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments