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गुडगाँव

गुरुग्राम: बकाया मूलधन राशि की अदायगी पर ही मिलेगा ब्याज माफी का लाभ :डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा  कि महिला विकास निगम के माध्यम से ऋण लेने वाले पात्रों को सरकार ने विशेष छूट दी है। उन्होंने बताया कि महिला विकास निगम के ऋणियों के लिए ब्याज माफी योजना जो पहले 1 जून, 2022 तक थी उसे अब 1 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्याज माफी ऋण योजना का लाभ केवल उन्हीं ऋणियों को मिलेगा जिनकी ऋण राशि 31 मार्च, 2019 को अतिदेय होगी।  

ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर, 2021 से 1 दिसंबर, 2022 तक,  ब्याज माफी का लाभ केवल समस्त बकाया मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इस स्कीम की समय सीमा को 1 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।  तदोपरान्त स्कीम की समय सीमा बढ़ाने बारे में किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अन्तराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण ले सकते हैं।

डीसी ने सभी ऋण के उत्तराधिकारियों/ जमानतदारों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाएं और अपने समस्त बकाया पड़े मूलधन ऋण की  1 दिसंबर, 2022 तक अदायगी कर शत प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी ऋणियों से अपील करते हुए कहा कि ब्याज माफी योजना का समय रहते लाभ लिया जा सकता है।

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