
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फ्लैट से सामानों को निकाल कर फेंकने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व फ्लैट पर कब्ज़ा करने के मामले में पुलिस चौकी, सेक्टर -4 गुरुग्राम की टीम ने आज रविवार को दो महिलाओं सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किए है। आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि आरोपितों ने उपरोक्त फ्लैट खरीदने के लिए वर्ष 2021 में 15 लाख रुपए दिए थे इसका उनके पास एग्रीमेंट है, पर रजिस्ट्री नहीं हुई थी। वही, शिकायतकर्ता ने उपरोक्त फ्लैट को वर्ष -2024 में खरीदी है, और उसके पास रजिस्ट्री है। इस संबंध में थाना सेक्टर -9, गुरुग्राम में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20.12.2025 को श्याम सुंदर मुखर्जी, निवासी गुरुग्राम नामक व्यक्ति द्वारा पुलिस चौकी सेक्टर-4, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक शिकायत के माध्यम से बताया कि दिनांक 20.12.2025 को रोहित, सार्थक, लक्ष्मी, रितु व अन्य लोगों ने लक्ष्मण विहार फेस-2, गुरुग्राम में स्थित उसके फ्लैट का ताला तोड़कर अवैध रूप से प्रवेश किया, घरेलू सामान को बाहर फेंक दिया तथा उसकी बहन के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त शिकायत पर थाना सेक्टर-9A, गुरुग्राम में मुकदमा अंकित किया गया।उनका कहना है कि पुलिस चौकी , सेक्टर -4 गुरुग्राम के नेतृत्व में नरबीर सिंह मुख्य सिपाही अमित कुमार ने पुलिस टीम के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा की वारदात को अंजाम देने वाली 2 महिलाओं सहित कुल 4 आरोपितों को कल शनिवार को सेक्टर-4, गुरुग्राम से काबू करके मुकदमा में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों के नाम 1. सार्थक बोड़वाल निवसी मकान नम्बर-466 दौलताबाद, गुरुग्राम, 2. रोहित, 3. लक्ष्मी व 4. रितु निवासी मकान नंबर- 488/210 गली नम्बर-121 लक्ष्मण-विहार फेस-2, गुरुग्राम हैं।

उनका कहना है कि आरोपितों से की गई पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता के साथ जिस फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ है, उस फ्लैट को आरोपित रोहित ने वर्ष-2021 में 15 लाख रुपयों देकर खरीदा था, जिसका उसके पास अग्रीमेंट है, परन्तु रजिस्ट्री बन्द होने के कारण वह इस फ्लैट की रजिस्ट्री नही करा पाया था। शिकायतकर्ता द्वारा भी इसी फ्लैट को वर्ष-2024 में किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा गया और फ्लैट की रजिस्ट्री भी कराई गई। शिकायतकर्ता के पास सभी वैध दस्तावेज है और आरोपितों के साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की गई है, परन्तु आरोपित रोहित ने अपनी मां लक्ष्मी, बहन रितु, साथी सार्थक बोड़वाल व अन्य साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया।
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