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फरीदाबाद

फरीदाबाद : परीक्षा केन्द्रों की एक सौ मीटर के दायरे में आवाजाही तथा फोटोस्टेट व फैक्स आदि की मशीनें लगाने पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिलाधीश अतुल कुमार ने जिले में महर्षि दयानन्द विश्व विद्यालय रोहतक द्वारा शुरू की जारी यू.जी. व पी.जी. स्तर की सैमेस्टर परीक्षा नवम्बर-2017 को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों की एक सौ मीटर की परिधि में आम लोगों की मुक्त आवाजाही तथा फोटोस्टेट व फैक्स आदि की मशीनें लगाने पर पाबन्दी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
श्री अतुल कुमार ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियांे का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने जिलाधीश से आग्रह किया है ताकि यह परीक्षा निर्विघ्न तरीके से सम्पन्न करवाई जा सके।
परीक्षा केन्द्रों द्वारा प्रवेश के मामले में यह आदेश डियूटी पर तैनात पुलिस व निजी सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं माने जायेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

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