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फरीदाबाद

फरीदाबाद: जिलाधीश ने ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी, आदेश जारी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिलाधीश एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी चार जून को मतगणना संपन्न होने तक मतगणना केंद्रों के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लगाने, ड्रोन नियम 2021 के तहत जिला फरीदाबाद में ड्रोन, ग्लाइडर का उपयोग व उड़ाने पर प्रतिबंध, मतगणना क्षेत्र को रेड जोन तथा मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को चार जून के दिन पैदल क्षेत्र घोषित किया है।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 दिनांक- 25 मई 2024 को हरियाणा में संपन्न हुए है। आम चुनाव 2024 के वोटों की मतगणना दिनांक 4 जून 2024 को पंजाबी भवन, सेक्टर-16, फरीदाबाद, लखानी धर्मशाला, एनआईटी,फरीदाबाद, दौलत राम खान धर्मशाला,एनआईटी , फरीदाबाद, श्रीमति सुषमा स्वराज, सरकारी महिला कॉलेज, सेक्टर-2, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, महात्मा हंसराज ऑडिटोरियम, डीएवी स्कूल, सेक्टर- 14 , फरीदाबाद तथा गुर्जर भवन, सेक्टर-16, फरीदाबाद पर होनी है। उक्त क्षेत्र में मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने तथा मतगणना क्षेत्र का रैड जोन घोषित किए जाने की आवश्यकता है। जिले में स्थापित किए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला फरीदाबाद में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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