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फरीदाबाद

फरीदाबाद: मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने आज एक राशन डिपो में की छापेमारी की कार्रवाई।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल: मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने आज गांव मलोखड़ा, तहसील हथीन , जिला पलवल के एक राशन डिपो में छापेमारी की कार्रवाई की गई। डिपोधारक का नाम अल्ताफ हैं, ये गरीबों को सरकार से मिलने वाले राशन वितरण का कालाबाजारी करता था। इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान स्टॉक में रिकॉर्ड अनुसार राशन मौजूद नही थे।
मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, फरीदाबाद  डीएसपी राजेश चेची का कहना हैं कि उनकी टीम नको गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव मलोखड़ा तहसील हथीन, जिला पलवल में राशन डिपो धारक अल्ताफ द्वारा कार्ड धारकों को राशन वितरण ना करके सरकारी राशन की कालाबाजारी कर रहा हैं।

इस सूचना पर कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम गठित की गई , जिसमें सब इंस्पेक्टर सतबीर सिंह  ,राजेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह व प्रभु दयाल द्वारा  योगेश उप निरीक्षक खाद एवं आपूर्ति विभाग, पलवल व स्थानीय पुलिस के साथ गांव मलोखड़ा में जाकर राशन डिपो को चैक किया गया। पूछताछ पर गांव मलोखडा में अल्ताफ राशन डिपोधारकबताया तथा जिसकी पीओएस मशीन नंबर- 112 में आन लाइन रिकॉर्ड अनुसार 33.86 किवंटल गेहू, 18 किलोग्राम नमक, 70 किलोग्राम चीनी व 2 किलोग्राम बाजरा होना चाहिए था,

लेकिन चेकिंग अनुसार 5 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल चीनी, 1.5 क्विंटल बाजरा व 50 किलो नमक रखा मिला जो रिकॉर्ड अनुसार 28.68 क्विंटल गेहूं, 148 किलोग्राम बाजरा ज्यादा, 32 किलोग्राम नमक अधिक व 130 किलोग्राम चीनी अधिक मात्रा में पाई गईउनका कहना हैं कि संयुक्त टीम को चेकिंग के दौरान ज्ञात हुआ कि इसी डिपो धारक के पास गांव सांपनकी व ममोलका की भी राशन सप्लाई अटैच है, रिकॉर्ड अनुसार इस डिपो पर 126 किवटल गेहूं, 7.97 क्विंटल  बाजरा, 4.13 क्विंटल चीनी होनी चाहिए थी। लेकिन चेकिंग करने पर मौका पर गांव सांपनकी में राशन का स्टॉक करना नहीं पाया गया।

इन गांवों का राशन गांव मलोखडा में ही रखना बताया गया हैं। जिसे पीओएस मशीन नंबर- 63 अलाट है। उपरोक्त डिपो धारक की राशन मशीनो का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने पर दोनों राशन डिपो पर रिकॉर्ड अनुसार 154.68 क्विंटल गेहूं कम, 6.48 क्विंटल बाजरा कम, 32 किलोग्राम नमक अधिक व 2.83 क्विंटल चीनी कम पाई गई। डिपो धारक अल्ताफ, निवासी गांव में मलोखड़ा, तहसील हथीन, जिला पलवल द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं बरतने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7/10/55 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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