Athrav – Online News Portal
हरियाणा

भ्रष्टाचार के मामले में कर्मचारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई, चार की सजा, 5000 जुर्माना

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में तैनात एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई है।
हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अदालत ने दोषी कर्मचारी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी कर्मचारी रवींद्र कुमार उर्फ रवि हरियाणा राज्य परिवहन विभाग, चरखी दादरी में लेखा परीक्षा शाखा में लिपिक के पद पर तैनात था। अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत दोषी को तीन साल कैद के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ चार साल कैद की सजा सुनाई है। इस संबंध में ब्यूरो द्वारा आरोपी के खिलाफ वर्ष 2017 में हिसार में केस दर्ज किया गया था।

Related posts

सीएम ने कहा, हसनपुर में यमुना नदी पर बनने वाले पुल के निर्माण पर आएगी 110 करोड़ रुपए की लागत, साथ में बनेंगे लिंक रोड

Ajit Sinha

हरियाणा पुलिस ने देशभर में हासिल किया पहला स्थान,साइबर फ्रॉड की 103 करोड़ रूपये से अधिक की राशि को ब्लॉक

Ajit Sinha

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: भारतीय जनता पार्टी ने गरीब का बेटा को मुख्यमंत्री बनाया: नायब सैनी

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x