Athrav – Online News Portal
हरियाणा

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: हरियाणा सरकार ने आज बढाए गए विकास शुल्क के दरों को, नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: राज्य की पालिकाओं के क्षेत्र में विभिन्न निर्धारित दरों पर विकास शुल्क लिया जाता रहा है। वर्ष 2017-18 के उपरांत हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंट म्युनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2016 के अंतर्गत घोषित कॉलोनियों में विकास शुल्क कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत या निर्धारित दर, जो भी अधिक है, लिये जाने का प्रावधान था।शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 18 फरवरी, 2022 को जारी किये गये पत्र, जिसमें विकास शुल्क में एकरूपता लाने के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत लिये जाने बारे पालिकाओं को अपने स्तर पर अधिसूचित करने हेतु लिखा गया था, उसे विचारोपरान्त लागू न करने का निर्णय लिया गया हैं। इस प्रकार विकास शुल्क पूर्व निर्धारित दरों अनुसार ही लिया जाता रहेगा।

Related posts

आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज के सभी चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी- डॉ. सारिका वर्मा

Ajit Sinha

चंडीगढ़ ब्रेकिंग :बिजली निगम का सहायक 15000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Ajit Sinha

बिना किसी खर्च के कालोनियों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक 33 के.वी. व 11 के.वी. लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x