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चंडीगढ़ ब्रेकिंग: अदालत ने आज तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सिचाई विभाग को रिश्वत मामले में सुनाई 5 साल की सजा।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी गांव ढाकल, जिला जीन्द द्वारा दिनांक 21.10.2022 को एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने दुब्बल ड्रेन की सफाई के कार्य का ठेका लिया हुआ है, इस कार्य के बिल राशी कुल 6,13,000/-रूपए को पास करने की एवज में उपरोक्त बनारसी दास, कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग नरवाना जिला जीन्द द्वारा उससे 60,000/-रूपए नकद बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 21.10.2022 को एंटी करप्शन ब्यूरो . करनाल की टीम द्वारा उपरोक्त आरोपित बनारसी दास, कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग नरवाना जीन्द को शिकायतकर्ता अमित कुमार उपरोक्त से 60,000/- रूपये नकद बतौर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त आरोपित बनारसी दास, कार्यकारी अभियन्ता के विरूद्ध मुकदमा न. 37, दिनांक 21.10.2022 धारा 7 पी.सी.एक्ट, 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल दर्ज किया गया था।मुकदमा की तफ्तीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 12.12.2022 को उपरोक्त आरोपित बनारसी दास के विरूद्ध धारा 7, 13(1)(b) read with section 13(2) PC Act के तहत एसीबी. करनाल द्वारा चालान (चार्जशीट) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, जींद में दिया गया।

उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने पर आज दिनांक 20 फ़रवरी 2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय जीन्द द्वारा आरोपित बनारसी दास,कार्य कारी अभियन्ता सिंचाई विभाग नरवाना जीन्द को दोषी करार देते हुए धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत 4 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना व धारा 13(1)(b) read with section 13(2) PC Act के तहत 5 साल की सजा व 50,000/- रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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