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सावधान: कनेक्शन काटने संबंधी भेजे जा रहे फर्जी संदेशों पर कोई जानकारी साझा न करें-हरियाणा पुलिस

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी के माध्यम से नागरिकों को सतर्क करते हुए अनुरोध किया है कि वे बकाया बिजली बिलों के संबंध में एसएस एस द्वारा उन्हें कनेक्शन काटने संबंधी भेजे जा रहे फर्जी संदेशों पर कोई जानकारी साझा न करें। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने नागरिकों को ऐसे साइबर ठगों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए बताया कि साइबर क्राइम का एक नया चलन सामने आया है जिसमें साइबर जालसाज बिजली बिल का भुगतान न करने के नाम पर लोगों को ठगने में लगे हैं।

ऐसे जालसाज व्यक्तिगत और बैंकिंग डाटा चुराने व मैलवेयर इंस्टॉल करने वाले लिंक पर क्लिक करने के लिए विश्वसनीय स्रोतों से होने का दावा करते हुए टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। पुलिस द्वारा ऐसे स्कैमर्स के जाल में न फंसने की सलाह देकर नागरिकों से सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है।

ठगी के तरीके का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे धोखेबाज पहले लक्षित फोन नंबरों पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप की बिजली काट दी जाएगी क्योंकि आपके पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ है और दिए गए नंबर से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। एक बार पीड़ित द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क करने के बाद, जालसाज पीड़ित को पिछले भुगतानों को सत्यापित करने के उद्देश्य से बैंक खाते के विवरण साझा करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए भी कहा जाता है।
जैसे ही पीड़ित व्यक्ति दिए गए निर्देशों का पालन करके जानकारी साझा करता है, तो साबइर ठगी करने के लिए पीड़ित का बैंक खाता जालसाज के नियंत्रण में आ जाता है।

नागरिकों को ऐसे जालसाजों से बेहद सावधान रहने का सुझाव देते हुए, प्रवक्ता ने आग्रह किया कि जब तक वे व्यक्ति या संगठन को अच्छी तरह से नहीं जानते, तब तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी या फोन नंबर साझा न करें। अनौपचारिक स्रोतों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें। साथ ही अवांछित टेक्सट के जवाब में या संदेश से जुड़ी वेबसाइट पर व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्रदान करने से बचें। इसके अतिरिक्त, संदेहास्पद टेक्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए। यदि फिर भी साइबर ठगी का शिकार बनते हैं, तो ऐसी किसी भी घटना की सूचना cybercrime.gov.in पोर्टल या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दें।

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