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बिजली विभाग के क्लर्क गुलाब सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हाथों पकड़ा गया।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल द्वारा आज शुक्रवार को गुलाब सिंह क्लर्क, बिजली विभाग कलायत जिला कैथल को उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य/तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित को पहले दी गई 8500/-रुपए नकद राशि मे से आरोपित द्वाराशिकायत कर्ता को 3600/-रुपए की बिजली बिल जमा रसीद दे दी गई थी तथा उस राशि में से 4900/-रुपए बतौर रिश्वत अपने पास रख लिए गए थे। आज आरोपित से मौका पर 4,400/-रुपए उसके द्वारा पहले अपने पास रखी गई उपरोक्त रिश्वत राशि में से बरामद किए गए तथा आरोपित के विरूद्ध एफआईआर संख्या 26 दिनांक 1.8.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला में दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके चाचा के लड़के हरदीप के नाम गांव बालु जिला कैथल में घर का बिजली कनैक्शन लगा हुआ था। उसके द्वारा करीब एक साल से बिल न भरने के कारण बिजली विभाग द्वारा बिजली मीटर उतार लिया गया था। उसके चाचा के लड़के हरदीप द्वारा बिजली का नया मीटर लगवाने के लिए बिजली विभाग, कलायत में फाईल जमा करवाई थी।

बिजली विभाग, कलायत के नरेश कुंडू लाइनमैन द्वारा उसे बताया गया कि हरियाणा सरकार की बिजली बिल माफी योजना 2025 के तहत पुराना बिल भरकर नया मीटर लगवा सकते है। उसने इस बारे बिजली विभाग, कलायत के दफ्तर में गुलाब सिंह, क्लर्क से मिलने बारे कहा। उसका चाचा चार दिन पहले बिजली बिल के सम्बन्ध में गुलाब सिंह क्लर्क उपरोक्त से मिला तो गुलाब सिंह उपरोक्त द्वारा उसके चाचा को बिजली बिल 42,215/- रुपये लंबित होने बारे बताया गया। उसके चाचा ने घर आकर उसको बताया कि उनका बी.पी.एल. कार्ड है। गुलाब सिंह ने उनकी आमदनी ज्यादा दिखाकर उनका ज्यादा राशि का बिजली बिल बनाया है।इसके उपरांत शिकायतकर्ता दिनांक 30.7.2025 को बिजली दफ्तर कलायत जाकर आरोपित गुलाब सिंह उपरोक्त से मिला तो उसने बिजली बिल की राशि कम करने की एवज में शिकायतकर्ता से 22,000/-रुपए नकद राशी की मांग की गई। गुलाब सिंह उपरोक्त द्वारा उसको कहा गया कि वह आज उसे 8,500/-रुपए . दे, वह इस राशि में से वह उसको 36,00/-रुपए की रसीद काटकर देगा व बाकी राशि बतौर रख लेगा तथा बकाया राशि 17,000/-रुपए और दे जाना जिस पर शिकायतकर्ता ने 85,00/-रुपए आरोपित गुलाब सिंह उपरोक्त को पहले ही दे दिए थे तथा बकाया 17,000/-रुपए नकद रिश्वत की मांग कर रहा है।

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