अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंड़ीगढ़: एंट्री करप्शन ब्यूरो,गुरूग्राम द्वारा कल बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित मुख्य सिपाही हरकेश, थाना रोजकामेव जिला नूंह के विरूद्ध चालान (चार्जशीट) धारा 7, 13 (1) बी सहपठित 13 (2) पी.सी. एक्ट, के तहत एएसजे न्यायालय गुरुग्राम में दिया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी गुरुग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके विरुद्ध मुकदमा नंबर – 205 दिनांक 12.12.2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506, 34 ए थाना रोजका मेव जिला नूंह में दर्ज है। इस मुकदमा से उसका नाम निकालने की एवज में मुख्य सिपाही हरकेश उसे 50,000/-रूपए नकद बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपित मुख्य सिपाही हरकेश उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 50,000/-रूपए नकद रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफतार किया गया तथा आरोपित के विरुद्ध मुकदमा नंबर – 2 दिनांक 15.1.2024 धारा 7, 13 (1) बी. सहपठित 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में दर्ज किया गया था।
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